
French Mastiff Dog: लखनऊ के बाजारखाला थानाक्षेत्र में फ्रेंच मास्टिफ प्रजाति के खतरनाक कुत्ते ने मासूम को नोच डाला। इस प्रजाति का कुत्ता बेहद खतरनाक होता है। विशेषज्ञ इसे न पालने की सलाह दे रहे हैं। इसके साथ कई अन्य प्रजातियों के कुत्ते पालने से भी मना किया गया है। फिलहाल पांच साल की मासूम की हालत गंभीर बताई जा रही है। फ्रेंच मास्टिफ प्रजाति के कुत्ते से उसे पीठ, कूल्हे और टांगों में कई जगह नोचा है। आसपास के लोगों ने बच्ची को मुश्किल से कुत्ते के जबड़े से छुड़ाया।
घटना लखनऊ के बाजारखाला थानाक्षेत्र के तुलसी कॉम्प्लेक्स के पास चंदन का हाता की है। यहां पांच साल की इकरा मंगलवार को अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान पडोसी के घर में पाला गया खतरनाक फ्रेंच मास्टिफ प्रजाति का कुत्ता उसपर झपट पड़ा। कुत्ते ने बच्ची को बुरी तरह नोचना शुरू कर दिया।
बच्ची की चीखपुकार पर आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से बच्ची को कुत्ते के जबड़े से छुड़ाया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि पडोसी ने बच्ची का इलाज कराने का आश्वासन दे दिया। इसलिए पीड़ित परिजनों ने पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी।
चंदन का हाता चौकी इंचार्ज शैलेश द्विवेदी ने बताया कि परिजनों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया है। कुत्ते के स्वामी ने उसका इलाज कराने का आश्वासन दिया है। इसपर परिजनों ने तहरीर देने से मना कर दिया है। अब यह मामला नगर निगम की टीम देखेगी। वहीं नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि मंगलवार देर शाम घटना की जानकारी मिली थी। कर्मचारी को मौके पर भेजकर जांच कराई गई है। जिस बच्ची को कुत्ते ने काटा है, उसके परिजनों ने नगर निगम को भी तहरीर नहीं दी है। हालांकि कुत्ते का लाइसेंस नहीं लिया गया है। इसलिए कुत्ते के स्वामी से जुर्माना वसूला जाएगा। कुत्ता उसी के पास रहेगा। बिना लाइसेंस कुत्ता पालने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है।
इन प्रजातियों के कुत्ते पालने पर है मनाही
नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा बताते हैं कि नगर निगम ने लोगों से अमेरिकन पिटबुल, राटबिलर, सिबेरियन, हुसकी, डाबरमैन, पिन्सचर, फ्रेंच मास्टिफ, बाक्सर प्रजाति के कुत्ते नहीं पालने की सलाह दी है। इन प्रजातियों के कुत्ते बहुत खतरनाक होते हैं। कई बार यह कुत्ते अपने मालिकों पर ही हमला कर देते हैं। अगर किसी ने चोरी छिपे इन प्रजातियों के कुत्ते पाले हैं तो उसपर 5000 हजार रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
Published on:
10 May 2023 12:28 pm
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