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जीएसटी में सबसे बड़ा बदलाव, आपकी जरुरत की सारी चीजें यूपी में हुईं सस्ती

गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानि जीएसटी में बड़ा बदलाव हुआ है।

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लखनऊ

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Akansha Singh

Nov 11, 2017

GST

लखनऊ. गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानि जीएसटी में हुए बड़े बदलाव का लखनऊ के व्यापरियों ने स्वागत किया है। व्यापरियों संगठनों का कहना है कि केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य लोगों की आवाज को समझते हुए जीएसटी की दरें बदलने के फैसला लिया है। सामाजिक उद्योग व्यापर मंडल के अध्यक्ष राम बाबू रस्तोगी, लखनऊ कपड़ा एसेसिएशन के अध्यक्ष अशोक मोतियानी, लखनऊ होटल एसेसिएशन के अध्यक्ष श्याम कृष्णन और यूपी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल का कहना है कि कारोबारियों को रिर्टन भरने और फार्म 3 बी भरने से जो छूट मिली है उससे व्पापार को आगे बढाने की ठूट मिलेगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने शनिवार को यहां बताया कि अब जीएसटी में छूट के बाद दैनिक उपभोग की लगभग 200 सामान के दाम कम हो गए हैं। इससे जनता और व्यवारियों को बड़ी राहत मिली है। दैनिक उपयोग की 178 वस्तुओं पर 28 फ़ीसदी की बजाय अब 18 फ़ीसदी जीएसटी वसूला जाएगा। 33 वस्तुओं पर भी टैक्स कम किया जाएगा।

राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार जिन वस्तुओं पर कम टैक्स लगेगा ये है उसकी पूरी लिस्ट...

- तार, केबल, स्विच, सर्टिक, प्लग, इंसुलेटेड कंडक्टर, फ्यूज़ इलेक्ट्रिक इंसुलेटर
- इलेक्ट्रिक बोर्ड, पैनल, बिजली नियंत्रण और वितरण कैबिनेट
- फाइबर के बोर्ड, लकड़ी की प्लाई, लकड़ी का सामान, लकड़ी का फ्रेम
- फर्निचर, गद्दे, बिस्तर
- संदूक, सूटकेस, ब्रीफ़केस, यात्रा बैग, हैंडबैग
- डिटर्जेंट, धुलाई व सफाई का सामान
- त्वचा धोने वाली क्रीम
- शैम्पू, बालों की क्रीम डाई, महेंदी पाउडर पेस्ट
- दाढ़ी बनाने का सामान, डियोड्रंट, नहाने का सामान, कॉस्मेटिक, शौचालय का सामान, कमरे में सुगंध वाला डियो
- परफ्यूम
- मेकअप का सामान
- पंखे, पंप, कम्प्रेशर
- लैंप, बिजली फिटिंग
- प्रथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी
- सेनेटरी सामान, प्लास्टिक सामान, फ्लोर कवरिंग, बाथ, शावर, शिंक वाशबेसिन, सीट
- संगमरमर का ग्रेनाइट के टुकड़े
- टाइल्स
- वैक्यूम फ्लास्क, लाइटर
- कलाई व दीवार की घड़ी, घड़ी के पुर्जे
- कपड़े, लेदर के कपड़े के सामान,फर वाली त्वचा, कृत्रिम फर
- स्टोव, कुकर , बिना बिजली वाले घरेलु उपकरण
- रेजर, रेजर ब्लेड
- प्रिंटर , कार्टिज
- ऑफिस के सामान
- अल्युमिनियम के दरवाजे, खिड़की व फ्रेम
- प्लास्टर के सामान जैसे बोर्ड व सीट
- सीमेंट या कंकरीट या पत्थर के सामान
- स्लेट और माइका का सामान
- फ्लोरिंग, ब्लॉक, पाइप फिटिंग
- वॉल पेपर और वॉल कवरिंग
-सभी प्रकार के कांच, शीशा
- इलेक्ट्रिकल सामान, इलेक्ट्रिकल वजन मशीन
- अग्निशामक मशीन
- फोर्कलिफ्ट, लिफ्टिंग व हैंडलिंग उपकारण
- बुलडोज़र, खुदाई मशीन, लोडर , रोड रोलर
- मिट्टी हटाने व समतल करने की मशीन
- एस्केलटर्स, कूलिंग टावर, प्रोसेस वेसेल्स, रिएक्टर्स
- सिलाई मशीन के लिए क्रैक सॉफ्ट, टेलर डमीज, बियरिंग हाउसिंग , गियर्स और गियरिंग्स
- रेडियो व टीवी प्रसारण के इलेक्ट्रिकल उपकरण
- साउंड रिकॉर्डिंग और रीप्रॉड्यूसिंग उपकरण
- परिवहन के लिए यातायात उपकरण
- शारीरिक अभ्यास, फेस्टिव और कार्निवाल उपकरण, स्विंग्स , शूटिंग गैलरी , रॉउंड अबॉउटस , जिम्नास्टिक और एथलेटिक्स उपकरण
- सभी म्यूसिकल उपकरण व उनके पार्ट्स
- आर्टिफीसियल फूल पत्ते फल
- विस्फोटक, एंटी नॉकिंग प्रिपरेशन, फेयरवर्क्स
- कोकोआ, बतर फैट , आयल पाउडर
- अर्क, काफी सुगंध, खाना बनाने में काम में आने वाली विभिन्न चीजें
- चॉकलेट, च्विंग गम,
- जौ, रस, आटा, दलीय, आटे का सामान, स्टार्च
- वेफर्स और वेफेल्स
- रबर ट्यूबस, रबर के विभिन्न सामान
- चश्में, दूरबीन, टेलिस्कोप
- सिनेमेटोग्रफिक्स कैमरा और प्रजेक्टर्स, इमेज प्रजेक्टर्स
- प्रयोगशाला के विभिन्न उपकरण
- सॉल्वेंट थिनर्स, हाइड्रोलिक फ्यूइड्स, एंटी फ्रीजिंग प्रिपरेशन

जीएसटी से इन विशेष मामलों में छूट

- किसी मरीज के लिए विदेशी सप्लायर द्वारा मुफ्त भेजी गई जीवन रक्षक दवाओं के आयात पर। यह छूट केंद्र अथवा राज्य के डीजीएचएस से प्रमाणित करने अथवा अन्य परिस्थियों में ही लागू होगा।
- मोटर व्हील को छोड़कर लीज़ एग्रीमेंट के तहत अन्य सामान के आयात पर। वह भी तब जब लीज़ राशि पर आईजीएसटी चुकाया गया हो
- स्किम्ड मिल्क पाउडर अथवा कसंट्रेटेड मिल्क पर इस समय लागू आईजीएसटी पर। वह भी तब जबकि सेक्शन 25(4) के तहत किसी विशेष व्यक्ति को दूध के उत्पादन में उपयोग के लिए इसकी आपूर्ति की जाए। इसमें डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से दूध का वितरण उन पंजीकृत कंपनियों को होना चहिये जो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है।
- विशेष परिस्थियों में किसि विशेष खिलाड़ी द्वारा किसी सामान के आयात पर
- वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपकारणों के आयात पर
- किसी कवरेज के लिए भारत आने वाले मान्यता प्राप्त पत्रकार द्वारा अस्थाई तौर पर आयात किये जाने वाले पेशेवर व प्रसारण उपकरण,खेल कूद का सामान।

सस्ता हुआ रेस्त्रां का खाना

एसी रेस्त्रां = बिल-2000 = टैक्स-12%, कुल बिल - 2240 , नया टैक्स -5%, कुल बिल - 2100 , बचत 140

नॉन एसी रेस्त्रां = बिल-2000 = टैक्स-18%, कुल बिल - 2360 , नया टैक्स -5%, कुल बिल - 2100 , बचत 260

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