2 .20 ज़िलों को कन्टेनमेंट ज़ोन में रखा गया है, 600 से कम मामले आने पर 30 मई को जारी आदेश स्वतः लागू हो जाएगा। 3.इसी के साथ जहां 55 ज़िलों में छूट प्रदान की गई है, 600 से ज़्यादा मामले आने पर आदेशानुसार अनुमन्य छूट स्वतः निरस्त हो जाएंगी।
4.प्रदेश में दुकान/बाज़ार कोविद कन्टेनमेंट ज़ोन को छोड़कर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन ही ही होगी । 5.शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी के साथ कर्फ्यू जारी रहेगा ।
6.कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर अंडे, मछली एवं मांस की दुकानों को बंद एवम ढकी हुई साफ सुथरे और सैनेटाइज़ेशन किये हुए स्थानों पर ही अनुमति है, खुले स्थानों को छोड़कर । .7.शिक्षण संस्थान शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए बन्द रहेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अमुसार ही होगी।
8.उच्च/माध्यमिक/बेसिक शिक्षक एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य हेतु शिक्षण संस्थानों में आने जाने की अनुमति होगी।
9.रेस्टोरेंट, खाने के होटल एवं ढाबों पर ऑनलाइन पैकिंग की अनुमति है, इसी के साथ हाईवे पर सभी खाने होटल एवं ढाबों पर कोविद प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए खोले जाने की अनुमति है।
9.रेस्टोरेंट, खाने के होटल एवं ढाबों पर ऑनलाइन पैकिंग की अनुमति है, इसी के साथ हाईवे पर सभी खाने होटल एवं ढाबों पर कोविद प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए खोले जाने की अनुमति है।
10.धार्मिक स्थल/स्थानों पर 5 लोगों की ही अनुमति रहेगी। .11.शादी समारोहों में अधिकतम 25 लोगों को कोविद प्रोटोकॉल के नियमों के साथ अनुमति। .12.शव यात्रा में अधिकतम 20 लोगों को कोविद प्रोटोकॉल के नियमों के साथ छूट होगी।
13.उपरोक्त के अतिरिक्त कन्टेनमेंट ज़ोन के सम्बन्ध में 25 अप्रैल 2021 के आदेश यथावत रहेंगे।