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ज्ञानवापी केस: सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा पुराना आदेश, हिन्दू पक्ष से 3 हफ्ते में मांगा हलफनामा

मस्जिद परिसर के अंदर कथित शिवलिंग की सुरक्षा के लिए 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए इसे सरंक्षित रखने का आदेश दिया था। जिसे अब अगले आदेश तक बढ़ा दिया है।

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लखनऊ

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Anand Shukla

Nov 11, 2022

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ज्ञानवापी मस्जिद में मिले 'शिवलिंग' को संरक्षित करने पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कथित शिवलिंग के संरक्षण के पुराने आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने हिन्दू पक्ष से तीन हफ्तों में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है।

सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सीलिंग आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। अदालत ने हमें मुस्लिम पक्ष की एक याचिका का जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।”

मस्जिद में जहां पर शिवलिंग मिला है उसे संरक्षित किया जाए: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दिया था कि मस्जिद के अंदर जिस स्‍थान पर 'शिवलिंग' मिला है, उसे संरक्षित किया जाए। इसके साथ ही यह भी आदेश दिया था कि इससे मुसलमानों के नमाज अदा करने का अधिकार प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया था कि वह मामले को खारिज करने की मांग करने वाली ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति के आवेदन पर फैसला करें। समिति ने कहा था कि पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत ज्ञानवापी केस दायर नहीं किया जा सकता।