
लखनऊ. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति से आर्गन ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट विभाग में पिछले चार सालों में हुए ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर शपथ पत्र दाखिल कर जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह आदेश अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की याचिका पर दिया है। याचिका में विश्वविद्यालय के ऑर्गन ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट में हुए ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी और उनके मानकों की जानकारी देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस विषय को गंभीर मानते हुए केजीएमयू के कुलपति को एक सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
केजीएमयू ने आरटीआई में नहीं दी थी जानकारी
याची हरिशंकर पाण्डेय ने बताया कि उन्होंने आरटीआई के माध्यम से यह जानकारी मांगी थी कि करोड़ों रूपये खर्च कर बनाये गए ऑर्गन ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट में पिछले चार सालों में कितने ट्रांसप्लांट किये गए, इस बात की जानकारी दी जाये। इसके साथ ही यह मानक भी पूछा था कि किसी को किडनी या लीवर उपलब्ध कराने के लिए कौन से मानक बनाये गए हैं। साथ ही यह भी जानकारी मांगी थी कि यह विभाग वर्तमान समय में सक्रिय क्यों नहीं है। पांडेय के मुताबिक आरटीआई में केजीएमयू ने उन्हे कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की।
एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश
कोर्ट ने इस मामले में याची को केजीएमयू के कुलपति के शपथ पत्र दाखिल हो जाने के बाद एक सप्ताह में काउंटर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। साथ ही इस मामले की सुनवाई के लिए इसे टॉप फाइव की लिस्ट में रखने को कहा है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस मोईन अब्दुल अंसारी की पीठ ने यह आदेश जारी किया है।
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Published on:
07 Dec 2017 08:08 pm
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