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गाड़ी में नहीं लगवाई है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, तो इस तरह बचाएं अपना चालान, जानें क्या है प्रोसेस

अगर आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने के कारण कटने वाले चालान से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा जिससे कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगे होने के बाद भी आप चालान से बच सकेंगे

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गाड़ी में नहीं लगवाई है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, तो इस तरह बचाएं अपना चालान, यहां जानें पूरा प्रोसेस

गाड़ी में नहीं लगवाई है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, तो इस तरह बचाएं अपना चालान, यहां जानें पूरा प्रोसेस

लखनऊ. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) और कलर कोडेड स्टीकर वाहन पर न लगे होने के कारण गाड़ियों का भारी भरकम चालान किया जाता है। ऐसी स्थिति में करीब 5500 रुपये तक का चालान किया जाता है। हालांकि, अगर आप इस तरह के चालान से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा जिससे कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगे होने के बाद भी आप चालान से बच सकेंगे।

दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, आगरा में नई नंबर प्लेट को लेकर बेहद कम चालान किए जा रहे हैं। अभी तक सिर्फ चार पहिया वाहन के ही चालान काटे गए हैं। वहीं अगर आपके पास हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो आप चालान से बचने के लिए किसी भी डीलर के पास जाकर व घर बैठे ऑनलाइन, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग की पर्ची हासिल कर लेने के बाद वाहन चालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई या चालान नहीं किया जाएगा। इसी तरह कलर कोडेड स्टीकर के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी वाहन डीलर से भी संपर्क किया जा सकता है।

कैसे करें आवेदन

- वाहन मालिकों को सबसे पहले बुक माय एचएसआरपी डॉट कॉम पर जाना होगा।

- वहां 'High Security Registration Plate with Colour Sticker' का विकल्प मिलेगा।

- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको गाड़ी के प्रकार को चुनना होगा। इसके बाद गाड़ी किस कंपनी की है, इसकी जानकारी देनी होगी।

- गाड़ी के ब्रांड की जानकारी देने पर राज्य का विकल्प मिलेगा (यूपी, हिमाचल आदि।)

- आपको बताना होगा कि आपकी गाड़ी प्राइवेट है या कॉमर्शियल।

- गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले ईधन का चयन करना होगा।

- इसके बाद मांगी गई जानकारी भरनी होगी और अपॉइंटमेंट बुक करना होगा।

- अगर आप अगर होम डिलीवरी चाहते हैं, तो एक्सट्रा शुल्क जमा करना पड़ेगा। अगर नहीं तो निर्धारित शुल्क जमा करके रिसिप्ट डाउनलोड कर लें। (आप इस रिसिप्ट को नंबर प्लेट न मिलने तक ट्रैफिक पुलिस को दिखा सकते हैं।)

दूसरे राज्य के लोग कैसे करें आवेदन

अगर गाड़ी किसी दूसरे राज्य की है और आप वर्तमान में किसी अन्य राज्य में हैं, तो भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट या कलर कोडेड को लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने राज्य के एचएसआरपी वेबसाइट के बारे में पता कर सकते हैं। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग वेबसाइट की व्यवस्था है। इसे जानने के लिए आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स कस्टमर केयर नंबर पर जानकारी हासिल कर सकते हैं।

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