
लखनऊ. income tax ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है। आप सबसे पहले कुछ अहम दस्तावेज जैसे PAN, Aadhaar, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS आदि पास रखें। इसके अलावा ITR फॉर्म 7 तरह के होते हैं, ऐसे में आपको पहले पता होना चाहिए कि आप कैटेगरी के टैक्सपेयर हैं। 31 दिसंबर को आईटीआर फ़ाइल करने की अंतिम तिथि है। जो छूट गया समझो लेट पेमेंट लगेगा। ऐसे में सबसे अहम बात है। जानिए मुख्य बातें और भरिए ऑनलाइन आईटीआर बिना किसी सहायता..
बिना डिजिटल सिग्नेचर यानी बिना ई-वेरिफिकेशन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले करदाता को 120 दिनों के अंदर वेरिफाई करना करना अनिवार्य है। इसे आप आधार ओटीपी के जरिए, नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं।
कैसे भर सकते हैं घर बैठे Income Tax Return, 9 स्टेप में ऑनलाइन भरें
1 www.incometaxindiaefiling.gov.in क्लिक करें।
2 ‘E-File’ टैब पर जाएं और Income Tax Return लिंक पर क्लिक करें.
3. जिस साल का ITR भरना है. उसका साल चुनें।
4. अगर 'Original' भरना है तो उस पर क्लिक करें।
5. रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं तो 'Revised Return' पर क्लिक करें।
6. इसके बाद Prepare and Submit Online को चुनें फिर Continue को क्लिक करें
7. भरे गए फार्म को सेव करते रहें. वरना किसी भी वक़्त भरी गई सभी जानकारियां गायब हो सकती है।
8. भरने के बाद Verification का पेज आएगा. आप चाहें तो उसी समय वेरिफाई कर दें. नहीं तो 120 दिन के अंदर वेरिफाई कर सकते हैं.
9. इसके बाद Previw and submit पर क्लिक करें और ITR को सबमिट करें.
Published on:
30 Dec 2021 07:03 pm
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