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Indian Railway ट्रेन सफर में अगर ट्रेन टिकट गुम हो जाए तो क्या करेंगे। तो परेशान होंगे। डरेंगे कि अब क्या होगा। कितना जुर्माना लगेगा। कहीं बेटिकट होने का इलजाम लगाकर जेल न भेज दिया जाए। पर अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे नियम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपने खोया हुआ टिकट को फिर से बनवा सकते हैं। तो करना ये होगा कि बिना किसी देरी के टिकट चेकर के पास जाएं और अपनी समस्या को बताएं। पूरी बात जानने के बाद टिकट चेकर आपके लिए नया टिकट जारी कर सकता है। पर इसके लिए आपको कुछ हर्जाना अदा करना होगा। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है अगर टिकट गुम हो जाता है तो आपका नया टिकट बन सकता है।
टिकट खोने के नियम जानें
भारतीय रेल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। रोजाना लाखों लोग ट्रेन में सफर करते हैं। कभी सफर में कुछ परेशानियां भी आती है। जैसे आपका टिकट कहीं खो जाए तो। और मोबाइल फोन में भी टिकट नहीं है। जानिए टिकट खोने के बाद इससे जुड़े नियम। टिकट खोने के बाद आप क्या कर सकते हैं जानें।
टिकट चेकर बना देगा डुप्लीकेट टिकट
रेलवे की इस सुविधा का फायदा उठाकर आप गुम हुए ट्रेन टिकट को दोबारा पा सकते हैं। अगर आप डुप्लीकेट टिकट बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए तुरंत टिकट चेकर से संपर्क करना होगा। टिकट चेकर डुप्लीकेट टिकट बना देगा। सिर्फ कुछ जुर्माना देना पड़ेगा। और नया डुप्लीकेट टिकट जारी कर देगा।
गुम टिकट बनवाने का चार्ज जानें
भारतीय रेलवे की वेबसाइट indianrail.gov.in के अनुसार, अगर आरक्षण चार्ट तैयार होने से पहले कन्फर्म/आरएसी टिकट के गुम होने की सूचना दी जाती है, तो उसकी जगह पर एक डुप्लीकेट टिकट जारी कर दिया जाता है। इसके लिए कुछ चार्ज देना होता है। सेकेंड और स्लीपर क्लास के लिए डुप्लीकेट टिकट आपको 50 रुपए देकर मिल जाएगा। बाकी दूसरे क्लास के लिए 100 रुपए देने होंगे। अगर आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद कन्फर्म टिकट गुम होता है तो किराए के 50 प्रतिशत की वसूली पर डुप्लीकेट टिकट जारी किया जाता है।
रेलवे की सुविधा, सिर्फ 5 फीसद रकम कटेगी
मान लीजिए भाग्यवश आपका खोया ओरिजिनल टिकट मिल जाता है। तो आप दोनों टिकटों को ट्रेन छूटने से पहले रेलवे को दिखा सकते हैं। ऐसा करने पर डुप्लीकेट टिकट के लिए चुकाई गई फीस वापस हो जाएगी, हालांकि 5 फीसद रकम काट ली जाएगी, जो कि मिनिमम 20 रुपए होगा।
Published on:
08 May 2022 06:12 pm
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