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Railway new rule: रेलवे ने आसान किया आप का सफर, रजिर्वेशन को लेकर बड़ी छूट, जानें अब क्या मिलेगी अतिरिक्त सुविधा

Indian Railway Group Reservation Rule रेलवे के नए आदेश के मुताबिक 15 से 30 यात्रियों के आरक्षण के लिए रेलवे ने आरक्षण केंद्र के मुख्य आरक्षण पर्येक्षक सहित स्टेशन प्रबंधक, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक को अनुमति देने के अधिकार दे दिए गए हैं। इस सम्बंध में 31 से 100 यात्रियों के अग्रिम पार्टी आरक्षण के लिए स्टेशन डायरेक्टर, क्षेत्रीय प्रबंधक एवं सहायक वाणिज्य प्रबंधक को अधिकार होगा।

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लखनऊ

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Prashant Mishra

Jan 09, 2022

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लखनऊ. Indian Railway Group Reservation Rule भारतीय रेलवे ने अपने नए नियम के तहत रेलवे की रिजर्वेशन प्रक्रिया को आसन कर दिया है। नए नियम के तहत अब यात्री आसानी ने ग्रुप रिजर्वेशन करा सकते हैं। अभी तक ग्रुप रजिर्वेशन कराने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रेलवे के नए नियम के तहत आप आसानी से बरात व तीर्थ यात्रा के लिए आसानी से ग्रुप रिजर्वेशन करा सकते हैं। रेलवे के नए नियम के तहत एक साथ सौ यात्रियों का रिजर्वेशन अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन से करा सकते हैं अभी तक 20 लोगों से अधिक का ग्रुप टिकट बुक कराने के लिए यात्री को मंडल कार्यालय पर जाकर आवेदन करना होता था।

ये मिली सुविधा

रेलवे ने नए नियम के तहत अब यात्री को ग्रुप टिकट बुक कराने के लिए मंडल कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी यात्री अपनी नजदीकी रेलवे स्टेशन पर जाकर आसानी से सौ लोगों का एक साथ ग्रुप टिकट बुक करा सकते हैं। रलवे द्वारा शुरू की गई इस सुविधा के बाद से शादी के लिए बारात को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में लोगों को सुविधा होगी वहीं देश में बड़ी संख्या में लोग ग्रुप में धार्मिक यात्राएं करने के लिए जाते हैं ऐसे अब इन लोगों को ग्रुम में यात्रा करने व

ट्रेन में रिजर्वेशन कराने में काफी सुविधा होगी। अभी तक ग्रुप टिकट लेने में यात्रियों का अधिक भागदौड़ करनी होती थी अब ऐसा नहीं करना होगा और यात्री आसानी से अपने घर के निकट रेलवे स्टेशन से ग्रुप टिकट बुक करा सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर 100 से भी अधिक यात्रियों का ग्रुप रिजर्वेशन कराया जा सकता है।

मुख्य वाणिज्य निरीक्षक को अधिकार

रेलवे के नए आदेश के मुताबिक 15 से 30 यात्रियों के आरक्षण के लिए रेलवे ने आरक्षण केंद्र के मुख्य आरक्षण पर्येक्षक सहित स्टेशन प्रबंधक, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक को अनुमति देने के अधिकार दे दिए गए हैं। इस सम्बंध में 31 से 100 यात्रियों के अग्रिम पार्टी आरक्षण के लिए स्टेशन डायरेक्टर, क्षेत्रीय प्रबंधक एवं सहायक वाणिज्य प्रबंधक को अधिकार होगा।

मंडल वाणिज्य प्रबंधक को यह हक

100 से अधिक यात्रियों के ग्रुप आरक्षण होने पर ही मंडल के मंडल वाणिज्य प्रबंधक के पास आवेदन के लिए आना होगा। अधिकारों के विकेंद्रीकरण के बाद अब आवेदक अपने नजदीक के रेल आरक्षण केंद्र या आरक्षण टिकिट खिड़की पर जाकर पार्टी बुकिंग की सुविधा का लाभ ले सकते है। ग्रुप आरक्षण की ये सुविधा का विकेन्द्रीकरण होने से अब छोटे स्टेशनों के यात्रियों को रेल मंडल के मुख्यालय से जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।