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IRCTC : अगर करने जा रहे एसी कोच का टिकट बुक, तो बेहद जरूरी है यह जानकारी

अगर आपने आईआरसीटीसी (IRCTC) के माध्यम से एसी कोच का टिकट बुक किया है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है।

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लखनऊ

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Neeraj Patel

Feb 20, 2019

indian railways

indian railway timetable ,

लखनऊ. अगर आपने आईआरसीटीसी (IRCTC) के माध्यम से एसी कोच का टिकट बुक किया है और इसके बाद भी आपको किसी कारण से बिना एसी कोच के ही यात्रा करनी पड़ रही है तो इस स्थिति में आप टीडीआर फाइल करके अपने पैसे के लिए रिफंड का दावा कर सकते हैं और आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं।

आईआरसीटीसी (IRCTC) द्वारा ये है रिफंड के नियम

भारतीय रेल यात्रियों द्वारा यात्रा के लिए ट्रेनों के टिकट की बुकिंग के लिए IRCTC वेबसाइट सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसलिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए अपनी रिफंड प्रक्रिया को तेज करने के लिए कई सुधार किए हैं। बता दें कि

अगर ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले एक कन्फर्म टिकट रद्द हो जाता है, तो एसी फर्स्ट क्लास / एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 240 रुपये का फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज, एसी 2 टियर / फर्स्ट क्लास के लिए 200 रुपये, एसी 3 टियर / एसी के लिए 180 रुपये देने होते हैं। चेयर कार / एसी 3 इकोनॉमी, स्लीपर क्लास के लिए Rs120 और सेकंड क्लास प्रति टिकट के लिए 60 रुपये की राशि काटी जाती है।

वहीं दूसरी ओर, एक यात्री TDR दर्ज कर सकता है यदि वह ट्रेन से यात्रा नहीं करता है तो उसने टिकट बुक किया है। लगभग 19 श्रेणियां हैं जिनमें आप TDR दर्ज कर सकते हैं। उनमें से एक एसी की विफलता है। यदि आपने किसी भी वातानुकूलित श्रेणी में टिकट बुक किया है, लेकिन इसकी विफलता के कारण एसी के बिना दूरी तय की है, तो आप टीडीआर फाइल करके रिफंड का दावा कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए, आपको टीटीई से उसी के लिए एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

आप अपने पैसे वापस चाहते है तो इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके TDR के सभी नियमों की जानकारी ले सकते हैंं।

Indian Railways IRCTC Refund Rules PDF Download - CLICK HERE

लखनऊ रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि आपको जब मूल प्रमाण पत्र जीसी / ईएफटी द्वारा प्राप्त किया जाएगा। उसके बाद ही रिफंड को टीडीआर के माध्यम से संसाधित किया जाएगा। IRCTC, कंसर्नड जोनल रेलवे के दावे को आगे बढ़ाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में ट्रेन गंतव्य पर आती है। उक्त रेलवे से रिफंड राशि प्राप्त होने के बाद, रिफंड राशि आपके उसी खाते में वापस जमा कर दी जाएगी जिसके माध्यम से आपने भुगतान किया है।