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आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर इनको नहीं देना होगा टोल टैक्स, जानें किस गाड़ी पर कितना टैक्स

Agra Lucknow Expressway : आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर विधायकों और सांसदों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा।  

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Agra Lucknow Expressway

agra Lucknow Expressway :आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर विधायकों और सांसदों को टोल टैक्स नहीं देना होगा। इस सबन्ध में किसी राजनीतिक दबाव के देर रात शासन ने संशोधित आदेश जारी किया। इसके अलावा यह उल्लेखनीय है कि एक्सप्रेस वे पर कार से 570 रुपए टोल टैक्स केवल दो महीने तक वसूला जाएगा। इसके बाद मार्च के आखिरी से इसकी दरें 760 रुपए हो जाएंगी। शासन ने 25 प्रतिशत की यह छूट केवल मार्च तक के लिए दी है।

दो महीने के लिए प्रस्तावित दरें- इसके बाद 25 प्रतिशत एक्स्ट्रा

मोटर साइकिल- 285 रुपए
कार, जीप, मोटरयान- 570 रुपए
मिनी बस मिनी ट्रक 905 रुपए
बस ट्रक 1815 रुपए
हैवी व्हेकिल मशीनरी, हेवी एक्सेल- 2785 रुपए
सात या सात से ज्यादा एक्सेल वाले वाहन- 3575 रुपए
अगारा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर इन्हें रहेगी छूट

जो निम्नलिखित को ले जा रहे हैं और उसके साथ चल रहे हैं।

1. भारत के राष्ट्रपति
2. भारत के उपराष्ट्रपति
3. भारत के प्रधानमंत्री
4. भारत के मुख्य न्यायमूर्ति
5. राज्यपाल
6. उपराज्यपाल
7. मु यमंत्री
8. केन्द्रीय और राज्य विधानमण्डल के अधिकारिता रखने वाले पीठासीन अधिकारी
9. लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान मण्डलों के अधिकारिता से युक्त विरोधीदल के नेता,
10. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
11. राज्य के विधान परिषद के सभापति
12. राज्य के विधान सभा के अध्यक्ष
13. उच्च न्यायालय के मु य न्यायाधीश
14. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
15. भारत सरकार के मंत्री
16. उ0प्र0 सरकार के मंत्री
17. उ0प्र0 सरकार के सचिव और आयुक्त
18. राज्य के दौरे पर आये उच्च पदस्थ विदेषी व्यक्ति
19. सी.डी. प्रतीक के साथ कार का प्रयोग करने वाले भारत में संस्थापित विदेषी मिषनों के प्रधान
20. समस्त सरकारी वाहन।

(ख) सरकारी कार्य हेतु प्रयुक्त यान

1. रक्षा मंत्रालय, जिसमें वो भी सम्मिलित जो भारतीय पथकर (सेना और वायु सेना) अधिनियम 1901 और तद्धीन बनाये गये नियमों, जो नौसेना को भी विस्तारित किये गये हैं, के उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र होंय
2. अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस वर्दी में केन्द्रीय और राज्य सशस्त्र बल
3. ड्यूटी पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट
4. ऐसे व्यक्ति, जिसके लिए कार्यस्थल के संबंध में अपने सांविधिक दायित्वों के निर्वहन के लिए एक्सप्रेसवे का प्रयोग अपेक्षित हैय
5. अग्निषमन विभाग या संगठनय
6. स बन्धित एक्सप्रेस वे प्राधिकरण के अधिकारी औरय

(ग) एम्बुलेंस के रूप में प्रयुक्त यान।

(घ) विधायक और सांसद को भी मुक्त रखा गया है