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Learning driving license : लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम बदले, जानें नया क्या हुआ

Learning driving license Rules लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बदलाव किया गया है। अलर्ट हो जाएं। नए नियम के तहत अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस उस ही जिले से बन पाएगा जिस जिले से आधार कार्ड बना होगा।

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लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बदलाव किया गया है। अलर्ट हो जाएं। नए नियम के तहत अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस उस ही जिले से बन पाएगा जिस जिले से आधार कार्ड बना होगा। अस्थायी पते वाले जिले से लर्निंग डीएल नहीं बन सकेगा। पर घबराए नहीं परिवहन कार्यालय नहीं जाना होगा। आवेदक को आनलाइन ही टेस्ट देना होगा। बस आधार कार्ड को लिंक कराना होगा। एक और जरूरी नियम है कि, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जिस जिले से बना होगा परमानेंट भी वहीं से कराना होगा। इसके लिए आवेदक को सम्बंधित जिले में जाना होगा। क्योंकि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदक बायोमीट्रिक टेस्ट होता है।

फेसलेस टेस्ट मुख्य वजह

लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की नई व्यवस्था की मुख्य वजह डीएल के लिए आनलाइन होने वाला फेसलेस टेस्ट है। जबकि मैन्युअल टेस्ट में आवेदक किसी भी जिले से लर्निंग डीएल बनवा सकता है। लखनऊ संभाग के सहायक परिवहन अधिकारी प्रशासन अखिलेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि, फेसलेस टेस्ट में आधार कार्ड से ही पते का सत्यापन हो पा रहा है। इससे आवेदक का जिस जनपद में आधार कार्ड बना, उसे वहीं से अपना लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा।

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आधार कार्ड लिंक करने पर प्रमाणीकरण

अखिलेश कुमार द्विवेदी ने आगे बताया कि, पहले आवेदक के आधार कार्ड पर अंकित पते को स्थायी एवं निवास करने वाले पते को अस्थायी मानकर लर्निंग डीएल की प्रक्रिया पूरी की जाती थी। आनलाइन सिस्टम में सिर्फ आधार कार्ड को लिंक करने पर प्रमाणीकरण हो पाता है।

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आवेदक सतर्क हों

तो अब आवेदक सतर्क हो जाएं और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में हुए नए बदलाव का पालन कर अपना डीएल बनवाएं। अपने आधार कार्ड में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो सबसे पहले उसे ठीक करा लें।