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यूपी मंत्री रहे इस रेप के आरोपी की खारिज हुई याचिका, आया हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

गैंगरेप के आरोप में जेल में निरुद्ध इस मंत्री को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने झटका दिया।
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लखनऊ

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Abhishek Gupta

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Updated: 6 Jun 2019, 6:13 PM IST

High court

High court

लखनऊ. पूर्व की समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। गैंगरेप के आरोप में जेल में निरुद्ध गायत्री को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने झटका दिया। उनकी ओर से दाखिल की गई दूसरी जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बतााया जा रहा है कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई में होगी। आपको बता दें कि गायत्री प्रजापति की जमानत के लिए उनके बेटे अनिल प्रजापति ने याचिका दाखिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के कोर्ट नंबर-30 में सुनवाई बुधवार को ही होनी थी, लेकिन ईद के चलते सुनवाई छह जून कि सुनिश्चित की गई। गुरुवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई सुनवाई में जस्टिस अनिरुद्ध सिंह ने फैसला सुनाते हुए जमानत अर्जी की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है और अगली सुनवाई के लिए 9 जुलाई की तारीख तय की है।

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अस्पताल में हुए भर्ती-

वहीं ताजा जानकारी में यह भी बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उन्हें यूरिन, कमर दर्द और पेट दर्द की शिकायत है। वहीं चार विभागों के अलग-अलग डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं।

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इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा ग्रीष्मकालीन अवकाश-

गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई का मामला बेहद गोपनीय रखा गया। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, जिसके चलते केवल आपातकालीन व बेहद महत्वपूर्ण मामलों पर ही हो कोर्ट में सुनवाई का प्रावधान है। इनमें दुष्कर्म जैसे मामलों में जमानत याचिका पर सुनवाई का कोई प्रावधान नहीं है। नीेचे देखें किन मामले में फंसे हैं गायत्री-

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सीएम रहते अखिलेश ने हटा दिया था मंत्री पद से-

गौरतलब है कि गायत्री प्रजापति पर चित्रकूट की एक महिला से रेप और उसकी नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोप है। यही नहीं इसके अलावा गायत्री प्रजापति पर आय से अधिक संपत्ति रखने, अवैध कब्जे व अवैध खनन सहित कई अन्य संगीन आरोप लग चुके हैं। सपा मुखिया व सीएम रहते अखिलेश यादव ने प्रजापति को खनन घोटाले में कथित संलिप्ता के कारण उन्हें खनन मंत्री के पद से हटा दिया था।