
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 16 नवंबर से अनिवार्य, न होने पर लगेगा भारी जुर्माना
लखनऊ. परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। वाहन चलाने वाले सतर्क हो जाएं। अगर वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है तो तुरंत लगवा लें। नहीं तो पकड़े जाने पर तुरंत कार्रवाई होगी। और जुर्माना भी लगेा। पर अभी जुर्माना की राशि स्पष्ट नहीं है। रजिस्ट्रेशन के अंक के हिसाब से जिसकी जिस तारीख तक सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तारीख है, उसके बाद प्रवर्तन दस्ते कार्रवाई करेंगे।
शासन के विशेष सचिव (परिवहन) अरविंद कुमार पांडेय ने सात अक्तूबर को इस सिलसिले में परिवहन आयुक्त को पत्र भेज कर जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत 16 नवंबर से उन निजी वाहनों का चालान होने लगेगा, जिनकी पंजीयन प्लेट पर अंतिम अंक शून्य या एक होगा। ऐसी नंबर प्लेट के वाहन स्वामी को 15 नवंबर तक हर हाल में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एवं कलर कोटेड स्टीकर लगवाना होगा।
एनसीआर की अंतिम तारीख खत्म :- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पंजीकृत निजी वाहन एवं प्रदेश भर में पंजीकृत सभी व्यावसायिक वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 तय की गई थी। विशेष सचिव ने एनसीआर के प्रवर्तन दस्तों को ऐसे वाहनों का चालान करने का आदेश दिया है, जिन्होंने अब तक सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है।
किसके लिए कब तक समय
प्लेट पर आखिरी अंक अंतिम तारीख
शून्य, एक 15 नवंबर 2021
दो, तीन 15 फरवरी 2022
चार, पांच 15 मई 2022
छह, सात 15 अगस्त 2022
आठ, नौ 15 नवंबर 2022
उत्तर प्रदेश के लगभग 3.27 करोड़ पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनमें करीब ढाई करोड़ दोपहिया वाहन हैं।
Published on:
13 Oct 2021 06:32 pm
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