
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 16 नवंबर से अनिवार्य, न होने पर लगेगा भारी जुर्माना
लखनऊ. वाहन चालक सावधान हो जाएं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) अगर आपके वाहन पर नहीं लगी है तो लगवा लें। नहीं तो परिवहन विभाग छोड़ेगा नहीं, भारी जुर्माना वसूल लेगा। खासतौर पर उनकी तो खैर ही नहीं जिनके वाहन की नम्बर प्लेट का आखिरी नम्बर 0 और 1 है और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 15 नवम्बर तक नहीं लगवाई है। तो तुरंत लगवा लें। नहीं तो पकड़े जाने पर तुरंत कार्रवाई होगी। अभी जुर्माना की राशि स्पष्ट नहीं है। रजिस्ट्रेशन के अंक के हिसाब से जिसकी जिस तारीख तक सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) लगाने की अंतिम तारीख है, उसके बाद प्रवर्तन दस्ते कार्रवाई करेंगे।
शासन के विशेष सचिव (परिवहन) अरविंद कुमार पांडेय ने सात अक्तूबर को इस सिलसिले में परिवहन आयुक्त को पत्र भेज कर जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत 16 नवंबर से उन निजी वाहनों का चालान होने लगेगा, जिनकी पंजीयन प्लेट पर अंतिम अंक शून्य या एक होगा। ऐसी नंबर प्लेट के वाहन स्वामी को 15 नवंबर तक हर हाल में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एवं कलर कोटेड स्टीकर लगवाना होगा।
यूपी में ढाई करोड़ दोपहिया वाहन :- उत्तर प्रदेश के लगभग 3.27 करोड़ पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनमें करीब ढाई करोड़ दोपहिया वाहन हैं।
किसके लिए कब तक समय :-
प्लेट पर आखिरी अंक अंतिम तारीख
शून्य, एक 15 नवंबर 2021
दो, तीन 15 फरवरी 2022
चार, पांच 15 मई 2022
छह, सात 15 अगस्त 2022
आठ, नौ 15 नवंबर 2022।
Updated on:
08 Nov 2021 12:08 pm
Published on:
08 Nov 2021 08:24 am
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