
15 मार्च तक करा लें पंजीकरण नहीं तो कट जाएगी बिजली : श्रीकांत शर्मा
लखनऊ. ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने रविवार को घरेलू व निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना की घोषणा की। यह योजना एक मार्च से लागू होगी। इससे ग्रामीण एवं शहरी, दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। वे 31 मार्च तक बकाया धनराशि जमा करके विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही से बच सकेंगे।
राजस्व नहीं मिल पा रहा है :- ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि, कोरोना संक्रमण के दौरान आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से घरेलू एवं निजी नलकूप के उपभोक्ता समय से भुगतान नहीं कर पाए हैं, उन पर सरचार्ज की राशि बढ़ती जा रही है। विद्युत वितरण निगमों को अपेक्षित राजस्व भी नहीं मिल पा रहा है। इस योजना में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के घरेलू (एलएमवी-1 दर श्रेणी) और निजी नलकूप (एलएमवी-5 श्रेणी) के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी :- योजना में पंजीकरण की अवधि 1 से 15 मार्च तक रहेगी। पंजीकरण के समय उपभोक्ता को 31 जनवरी 2021 तक की सरचार्ज सहित बकाया मूल राशि का 30 फीसदी और 31 जनवरी के बाद के बिलों की धनराशि जमा करानी होगी। समस्त मूल बकाया धनराशि और वर्तमान मासिक बिल को विलंबतम 31 मार्च तक जमा कराने पर 31 जनवरी तक के बकाया पर लगा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता अपना पंजीकरण अधिशासी अभियंता, एसडीओ कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर पर करा सकता है। ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
Published on:
01 Mar 2021 04:26 pm
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