
लॉकडाउन में ई-पास बेहद जरूरी, गाइडलाइन जारी, जानें कैसे करें आवेदन
लखनऊ. UP lockdown e pass Guideline Released : यूपी सरकार सूबे में चल रहे लॉकडाउन के लिए ई-पास जारी कर रही है। लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के लिए ई-पास जरूरी है। आम जनता चिकित्सा सेवा लेने के लिए ई-पास का आवेदन कर सकती है। इसक अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं की सेवा न मिल पाने की दशा में मुख्यमंत्री हेल्प नंबर 1076 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि, आम जनता चिकित्सा सेवाओं के लिए ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक ई-पास के लिए rahat.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक rahat.up.nic.in/epass के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिले की सीमा में पास जारी करने का अधिकार उपजिलाधिकारी को दिया गया है। प्रदेश की सीमा के भीतर अंतरजनपदीय ई-पास के लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी अधिकृत होंगे।
ई-पास की समय सीमा :- रेणुका कुमार ने बताया कि, संस्थानों के लिए जारी ई-पास लॉकडाउन की संपूर्ण अवधि के लिए जबकि आम जनता के लिए जारी जनपदीय ई-पास की वैधता एक दिन व अंतरजनपदीय की दो दिन होगी। प्रदेश के बाहर के राज्यों के लिए ई-पास आवेदक के प्रस्थान जिले से संबंधित जिले के डीएम से जारी किए जाएंगे।
मदद की जिम्मेदारी तय :- शासन ने ई-पास से संबंधित समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। व्हाट्सऐप व राहत आयुक्त कार्यालय का नंबर जारी किया है।
रामकेवल, विशेष सचिव राजस्व (मोबाइल नंबर-9411006000)
चंद्रकांत प्रोजेक्ट एक्सपर्ट (मोबाइल नंबर- 9411006000)
व्हाट्सएप नंबर-9454411081
राहत आयुक्त कार्यालय नंबर-0522-2238200
गुरुवार सुबह तक लॉकडाउन :- कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने को यूपी सरकार ने शुक्रवार रात से गुरुवार सुबह तक लॉकडाउन लगाया है। पर आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है, लेकिन इसके लिए ई-पास जारी किए जाएंगे।
Published on:
04 May 2021 11:37 am
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