
लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइंस, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, 31 मई तक इन कामों पर सरकार ने पूरी तरह से लगाई रोक
लखनऊ. केंद्र सरकार के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी अब 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर यूपी सरकार ने लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर फैक्ट्री और कारखाने खोलने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा जरूरी सामान की दुकानों में काम करने वालों को मास्क और ग्लब्स पहनना जरूरी कर दिया है। साथ ही अब दुकानदारों को ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी। वहीं शादी में 20 लोगों के शामिल होने के साथ पटरी दुकानदारों को भी दुकान लगाने की इजाजत मिल गई है। हालांकि शादी के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। साथ ही शादी में 20 लोगों के ही शामिल होने की परमीशन होगी। लॉकडाउन 4.0 में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक किसी भी वाहन के आने-जाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। साथ ही सरकार ने 65 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के लोगों को घर से न निकलने की सलाह दी है, हालांकि इमरजेंसी केस में इसमें छूट दी गई है।
ये हैं सरकार की गाइडलाइंस
- स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को पूरी तरह से बंद रखने के निर्देश, केवल ऑनलाइन क्लास की अनुमति,
- मेट्रो सेवा पूरी तरह से रहेगी बंद,
- एयर एंबुलेंस या किसी मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर सभी फ्लाइट्स पर रोक,
- सरकारी उपयोग के अलावा चलने वाली यात्री बसों पर भी रोक,
- खाने-पीने की चीजों की सिर्फ होम डिलीवरी सुविधा को ही अनुमति,
- रेस्टोरेंट और होटलों में बैठकर खाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध, केवल हो सकेगी होम डिलीवरी,
- नोएडा-गाजियाबाद के लिए की गई अलग व्यवस्था।
- राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री वाहनों और बसों का अंतर्राज्य आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं,
- राज्य द्वारा निर्धारित किए गए यात्री वाहन और बसों के राज्य के अंदर आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं।
इन चीजों पर रोक
- सिनेमा हॉल बंद रहेंगे,
- शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे,
- जिम, स्वीमिंग पूल पर भी पाबंदी,
- थिएटर, सभागार पर भी रहेगी रोक,
- हर तरह के राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन पर रोक
- आम लोगों के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थल और धार्मिक जुलूस पर पाबंदी,
- समस्त धार्मिक स्थल, पूजास्थल जनसामान्य के लिए रहेंगे बंद,
- दूसरे राज्यों में जाने और आने वाली बसों पर प्रतिबंध रहेगा,
- दुकानों में आने वाले ग्राहक अगर फेस मास्क न लगाए हों, तो सामान देने की मनाही।
इन चीजों पर छूट
- स्टेडियम में बिना दर्शकों के खेलने की अनुमति,
- कंटेनमेंट जोन से बाहर औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति,
- कारखाने होंगे शुरू, सोशल डिस्टेंसिंग और फेस कवर होना जरूरी,
- मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 से सुबह 7 और रिटेल सुबह 6 से सुबह 9 बजे तक खुलेंगी,
- सब्जियों को खुले स्थान पर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक बेचने की अनुमति,
- शहरी क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी,
- बाजार प्रत्येक दिन अलग-अलग खुलेंगे, जिला प्रशासन और व्यापार मंडल तय करेगा व्यवस्था,
- मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन बैठकर खाने की अनुमति नहीं,
- बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर चलने वाली कैंटीन, रेस्टोरेंट-किचन को खाद्य पदार्थ की सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति,
- ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की परमीशन,
- पूरे प्रदेश में चार पहिया वाहन में ड्राइविंग के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति, सिर्फ दो बच्चों को अतिरिक्त अनुमति,
- थ्री व्हीलर में ड्राइवर के साथ सिर्फ दो लोग चल सकेंगे, सभी को फेस मास्क लगाना जरूरी,
- सभी प्रकार के माल, माल परिवहन, खाली ट्रक को अंतरराज्यीय परिवहन की इजाजत,
- प्रिंटिंग प्रेस ड्राईक्लीनर आदि की दुकानों को भी खोलने की अनुमति,
- बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी से पहले अनुमति लेना जरूरी।
ये भी नियम
- शहरी क्षेत्र में सिंगल केस होने पर 250 मीटर का इलाका सील,
- एक से ज्यादा केस होने पर 500 मीटर कंटेनमेंट जोन, उसके बाद का 250 मीटर होगा बफर जोन,
- कंटेनमेंट जोन में किसी भी गतिविधि पर रहेगी रोक,
- ग्रामीण इलाकों में सिंगल केस होने पर रोगी के निवास स्थान वाला कस्बा होगा सील,
- एक से ज्यादा केस होने पर पूरा गांव होगा कंटेनमेंट जोन और गांव के आस पास का कस्बा होगा बफर जोन।
Updated on:
20 May 2020 09:50 am
Published on:
19 May 2020 10:03 am

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