
नवम्बर से दोपहिया वाहन पर दोनों सवारियों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य हो गया है
लखनऊ. नवम्बर से दोपहिया वाहन पर दोनों सवारियों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य हो गया है। साथ ही कार चालक के साथ-साथ आगे की सीट पर बैठने वाले को भी सीट बेल्ट लगानी होगी। इसका पालन न करने वालों के खिलाफ मोटर संशोधन अधिनियनम 2019 (मोटर व्हीकल एक्ट 2019) के तहत जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू है, इसके तहत चालान किये जाने पर जुर्माना राशि में कई गुना ज्यादा इजाफा हुआ है। चौतरफा विरोध के बाद ट्रैफिक रूल्स में थोड़ी ढील दी गई थी, नतीजन लोग फिर से ट्रैफिक नियमों को तोड़ने लगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राज्य सरकार नये मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर और सख्त हो गई है। एक नवंबर से शुरू हो रहे यातायात माह के दौरान नये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बार-बार ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा (129) के मुताबिक, चार वर्ष से अधिक की उम्र का जो भी शख्स दोपहिया वाहन पर बैठेगा, उसके लिए भी हेलमेट अनिवार्य है। धारा (128) के तहत दो पहिया वाहन चालक अपने अतिरिक्त सिर्फ एक सवारी ही बिठा सकेगा, अगर कुल सवारी दो से अधिक हुईं तो जुर्माना भरना होगा।
ऐसे वसूला जाएगा जुर्माना
नये नियम के मुताबिक, दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट नहीं लगाने पर एक हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा। बार-बार ऐसा करने पर जुर्माने की राशि तीन हजार रुपए तक हो सकती है। जानबूझकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों से दो हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। बाइक पर दो से अधिक सवारी बिठाने पर एक हजार रुपए जुर्माना है।
घर जाकर गाड़ी सीज करेगी पुलिस
एक नवंबर से ऐसे लोगों से तीन हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा, जो बार-बार नियम तोड़ते हैं और हेलमेट नहीं लगाते हैं। अगर किसी का तीन बार चालान हो चुका है तो ट्रैफिक पुलिस खुद वाहन मालिकों के घर जाकर जुर्माना वसूलेगी। साथ ही गाड़ी को सीज करने की प्रक्रिया भी की जाएगी। बावजूद नहीं सुधरे तो लाइेंसस भी निरस्त कर दिया जाएगा।
Published on:
31 Oct 2019 01:52 pm
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