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New Excise Policy:शराब की दुकानों की नीलामी में संशोधन, अब 20 से 24 मार्च तक होगी लॉटरी

New Excise Policy:शराब की दुकानों के आवंटन में संशोधन कर दिया गया है। अब राज्य में 22 से 24 मार्च तक दो दिन लॉटरी प्रक्रिया के जरिए शराब की दुकानों का आवंटन किया जाएगा। उसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

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लखनऊ

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Naveen Bhatt

Mar 18, 2025

Amendment in the date of lottery for allocation of liquor shops in Uttarakhand

उत्तराखंड में शराब की दुकानों के आवंटन की तिथि में संशोधन हुआ है

New Excise Policy:शराब की दुकानों के आवंटन में संशोधन कर दिया गया है। उत्तराखंड में अब शराब की दुकानों के आवंटन की नई तारीखें घोषित कर दी गई हैं। आंशिक संशोधन के तहत फुटकर शराब की दुकानों के नवीनीकरण के बाद शेष दुकानों के आवंटन के लिए 20 मार्च से 24 मार्च तक लॉटरी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जिन दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा, उन्हें लॉटरी के माध्यम से लाइसेंस आवंटित किए जाएंगे। इधर, आबकारी आयुक्त हरिचन्द सेमवाल के मुताबिक यह संशोधन प्रशासनिक कारणों से किया गया है। उन्होंने आवेदकों से संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आवेदन करने की अपील की है। कहा कि इच्छुक आवेदक दुकानों की सूची, निर्धारित राजस्व और अन्य आवश्यक विवरण विभाग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि इससे पूर्व राज्य में शराब के पुराने ठेकों के नवीनीकरण की तिथि 16 मार्च तय की गई थी।

19 मार्च से होनी थी लॉटरी

उत्तराखंड में देसी और विदेशी शराब की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया जारी कर दी है। राज्य में 16 मार्च तक रिन्यूवल प्रक्रिया पूरी होनी थी। उसके बाद शेष शराब की दुकानों की नीलामी के लिए लॉटरी की प्रक्रिया अपनाने का प्रावधान रखा गया था। पूर्व आदेश के अनुसार 19 मार्च से 21 मार्च तक लॉटरी प्रक्रिया के लिए आवेदन करना था। इसके अगले दिन 22 मार्च को सभी जिलों में दुकानों के लिए पहले चरण की लाटरी होनी थी। अब लॉटरी प्रक्रिया 22 और 24 मार्च को होगी।