10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरोना जांच के लिए प्राइवेट अस्पतालों में फीस तय, ज्यादा वसूली पर होगी कार्रवाई, जानें नया रेट

राज्य में कोरोना (Covid-19) के बढ़ते दायरे को देखते हुए योगी सरकार ने गैर सरकारी व निजी क्षेत्र के अस्पतालों में विभिन्न जांचों के शुल्क तय किए हैं।

2 min read
Google source verification
कोरोना जांच के लिए प्राइवेट अस्पतालों में फीस तय, ज्यादा वसूली पर होगी सख्त

कोरोना जांच के लिए प्राइवेट अस्पतालों में फीस तय, ज्यादा वसूली पर होगी सख्त

लखनऊ. राज्य में कोरोना (Covid-19) के बढ़ते दायरे को देखते हुए योगी सरकार ने गैर सरकारी व निजी क्षेत्र के अस्पतालों में विभिन्न जांचों के शुल्क तय किए हैं। ऐसा करने से निजी अस्पताल व जांच करने वाली प्राइवेट लैब मनमाना शुल्क नहीं वसूल सकेगी। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने शुल्क की दरों के लेकर आदेश जारी किया है। आदेश में जिलों को ए, बी और सी श्रेणी में रखा गया है। इसी अनुसार शुल्क तय किए गए हैं। नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हास्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर (एनएबीएच) से प्रमाणित अस्पतालों के लिए अलग शुल्क तय किया गया है। इसमें पीपीई किट का रेट भी शामिल है। वहीं, निजी अस्पतालों को चेतावनी भी दी गई है कि अगर आदेश का उल्लंघन किया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

ए, बी और सी श्रेणी में शामिल ये जिले

ए श्रेणी में लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद को शामिल किया गया है, जबकि बी श्रेणी के जिलों में मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, अयोध्या, फीरोजाबाद, मुजफ्फरनगर और फर्रुखाबाद हैं। शेष सारे जिले सी श्रेणी में हैं।

ये भी पढ़ें: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को हुआ कोरोना, खुद सीएम योगी भी हैं आइसोलेट

इस तरह निर्धारित हुए रेट

लैब का कर्मचारी अगर सैंपल लेने घर आता है, तो जांच का शुल्क 900 रुपये वसूला जाएगा। वहीं अगर, कोई व्यक्ति निजी लैब में आरटीपीसीआर जांच कराता है, तो उससे 700 रुपये लिए जाएंगे। अगर राज्य सरकार के चिह्नित अधिकारी द्वारा निजी अस्पताल में जांच के लिए सैंपल भेजा जाता है, तो सैंपल देने वाले से अधिकतम 500 रुपये ही लिया जाएगा। वहीं आईसीयू में वेंटिलेटर के साथ वाले बेड पर भर्ती मरीज से एक दिन का अधिकतम 18 हजार रुपये लगेगा। इसी तरह ए श्रेणी के जिलों में इलाज का जो शुल्क होगा, उसका 80 प्रतिशत बी श्रेणी और 60 प्रतिशत सी श्रेणी के जिलों के अस्पतालों में लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें: सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में घटेंगे कर्मचारी, कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए शासन ने तैयार की नई गाइडलाइन

जिलों के निजी अस्पतालों के शुल्क (ए श्रेणी)























अस्पताल के प्रकारआइसोलेशन बेडबिना वेंटिलेटर बेडवेंटिलेटर युक्त बेड
एनबीएच प्रमाणित10,00015,00018,000
बिना एनबीएच प्रमाणित8,00013,00015,000

बी श्रेणी























अस्पताल के प्रकारआइसोलेशन बेडबिना वेंटिलेटर बेडवेंटिलेटर युक्त बेड
एनएबीएच प्रमाणित8,00012,00014,400
बिना एनएबीएच प्रमाणित6,40010,40012,000

सी श्रेणी























अस्पताल के प्रकारआइसोलेशन बेडबिना वेंटिलेटर बेडवेंटिलेटर युक्त बेड
एनएबीएच प्रमाणित6,0009,00010,800
बिना एनएबीएच4,8007,8009,000