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पूर्व मंत्री और विधायक समेत 25 लोगों को असलहा मामले में जारी हुआ नोटिस, तीन दिन में लाइसेंस निरस्त करने का आदेश

locationलखनऊPublished: Sep 19, 2021 12:51:27 pm

Submitted by:

Karishma Lalwani

Notice to 25 people including former minister and MLA in arms case- उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश सिंह व भाजपा विधायक सुरेश तिवारी समेत 25 के खिलाफ जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। इनके खिलाफ अपने नाम से तीन असलहे का लाइसेंस बनवाने का आरोप है।नोटिस प्राप्त करने के तीन दिन के भीतर उन्हें अपने तीन में से एक शस्त्र का लाइसेंस सरेंडर करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

Notice to 25 people including former minister and MLA in arms case

Notice to 25 people including former minister and MLA in arms case

गोरखपुर. Notice to 25 people including former minister and MLA in arms case. उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश सिंह व भाजपा विधायक सुरेश तिवारी समेत 25 के खिलाफ जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। इनके खिलाफ अपने नाम से तीन असलहे का लाइसेंस बनवाने का आरोप है।नोटिस प्राप्त करने के तीन दिन के भीतर उन्हें अपने तीन में से एक शस्त्र का लाइसेंस सरेंडर करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं करने पर नियम का उल्लंघन मानते हुए तीनों शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जा सकते हैं।
तीन शस्त्र लाइसेंस वाले 62 लोग हुए चिह्नित

जिले में कुल शस्त्र लाइसेंस धारकों की संख्या करीब 14550 है। तीन शस्त्र लाइसेंस वाले 62 लोग चिह्नित किए गए हैं, जिसमें 15 लोगों का एक-एक शस्त्र का लाइसेंस निरस्त किया जा चुका है। वहीं कई ऐसे लोगों को नोटिस जारी की गई है, जिन्होंने एक शस्त्र का लाइसेंस अपने आश्रित के नाम हस्तानांतरण कर दिया है। उधर, पूर्व मंत्री समेत जिन 25 लोगों को नोटिस जारी की गई है उनमें बरहज के पैना गांव के रहने वाले पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश सिंह, बरहज के भाजपा विधायक सुरेश तिवारी, उनके पुत्र संजय तिवारी, बहू प्रतिभा तिवारी, रुद्रपुर के पूर्व ब्लाक प्रमुख जटाशंकर द्विवेदी, पूर्व सांसद स्व.देवी प्रसाद सिंह के पुत्र एडवोकेट मनीष सिंह, शंकर यादव आदि शामिल हैं। सपा नेता रहे स्व.कमला यादव के नाम भी तीन शस्त्र लाइसेंस होने से उनके नाम नोटिस जारी की गई है। तीन दिन के अंदर तीन में से एक शस्त्र का लाइसेंस निरस्त कराने के लिए आवेदन करने को कहा गया है। समय से आवेदन न मिलने पर शस्त्र लाइसेंस निरस्‍त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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