
Now electricity consumers will get interest on security money
लखनऊ. उत्तर प्रदेश के 60 लाख से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा जमा सिक्योरिटी मनी पर ब्याज देने का रास्ता अब साफ होता दिख रहा है। दरअसल, बिलिंग सिस्टम में जीरो दिखाए जाने वाले ब्याज मामले को लेकर उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद की आपत्ति के बाद बिजली कंपनियों ने अपनी गलती मान ली है। इस संबंध में बिजली कंपनियों ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में अपना जवाब भी दाखिल कर दिया है। कहा जा रहा है कि जल्द ही जमा सिक्योरिटी पर मिलने वाले ब्याज का फैसला लिया जाएगा।
गौरतलब है कि 6 साल पहले राज्य के करीब 60 लाख विद्युत उपभोक्ताओं ने सिक्योरिटी मनी जमा की थी, जो बिलिंग सिस्टम में जीरो दिख रही है। इसके चलते उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी राशि व नियम अनुसार मिलने वाला ब्याज का फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसका खुलासा उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में प्रार्थना पत्र देकर किया था। साथ ही उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी ब्याज नहीं दिए जाने का मामला भी प्रमुखता से के साथ उठाया था।
इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि विद्युत अधिनियम 2003 विद्युत वितरण संहिता का ये उल्लंघन है। उन्होंने बिजली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इस को आधार मानते हुए नियामक आयोग ने कंपनियों से जवाब तलब किया था। बिजली कंपनियों ने जवाब देते हुए अपनी गलती मान ली है। कंपनियों ने आयोग की आश्वासन दिया है कि जल्दी बिलिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट कर के उपभोक्ताओं कौन सी सिक्योरिटी ब्याज देने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बता दें कि विद्युत अधिनियम-2003 के तहत सभी उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी पर 1 अप्रैल को बैंक दर पर हर साल बाद मिलने का प्रावधान है।
Published on:
18 Jun 2021 07:56 pm
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