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Pension Adalat :  पेंशनर्स को राहत: 14 जून को शक्ति भवन में लगेगी त्रैमासिक पेंशन अदालत

Pension Adalat उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुख्यालय शक्ति भवन में 14 जून को त्रैमासिक पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह पहल चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल द्वारा पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु की गई है। पेंशन अदालत में मौके पर सुनवाई व निपटारा होगा।

लखनऊ

Ritesh Singh

Jun 12, 2025

फोटो सोर्स : Patrika Pension Adalat
फोटो सोर्स : Patrika Pension Adalat

Pension Adalat Shakti Bhawan: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के पेंशनधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। कॉरपोरेशन के मुख्यालय शक्ति भवन, लखनऊ में आगामी शनिवार, 14 जून 2025 को त्रैमासिक पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अदालत में सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष सुनवाई की जाएगी। कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल की पहल पर यह पेंशन अदालत आयोजित की जा रही है। यह आयोजन, पेंशनरों के प्रति संवेदनशीलता और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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क्या है पेंशन अदालत का उद्देश्य

पेंशन अदालत एक ऐसी व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी पेंशन संबंधी शिकायतों के लिए अलग से मंच प्रदान करना है। इसके माध्यम से:

  • लंबित पेंशन भुगतान
  • पेंशन पुनः गणना (recalculation)
  • पारिवारिक पेंशन में देरी
  • मेडिकल सुविधा, डीए समायोजन जैसे मुद्दों का त्वरित और प्रभावी निपटारा किया जाता है।
  •  स्थान और समय
  • स्थान: शक्ति भवन, पावर कारपोरेशन मुख्यालय, लखनऊ
  • तिथि: शनिवार, 14 जून 2025
  • समय: पूर्वाह्न 11:00 बजे से

इस अवसर पर संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और लेखा अनुभाग के कर्मचारी भी उपस्थित रहेंगे, ताकि शिकायतों को मौके पर ही निपटाया जा सके।

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डॉ. आशीष कुमार गोयल की पहल

कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि "सेवानिवृत्त कर्मचारी हमारे संगठन की रीढ़ रहे हैं। उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हमारा दायित्व है। पेंशन अदालत का उद्देश्य सिर्फ समस्या सुनना नहीं, बल्कि मौके पर निपटाना है।" पेंशन अदालत को एक “सेवा भावना आधारित प्रशासनिक पहल” बताया गया है, जो शासन-प्रशासन के भीतर पेंशनरों के प्रति जागरूकता और उत्तरदायित्व को बढ़ाता है।

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 किन समस्याओं पर होगी सुनवाई

  • 1.लंबित पेंशन भुगतानयदि किसी पेंशनधारी को समय से भुगतान नहीं मिला, उसकी शिकायत पंजीकृत की जाएगी।
  • 2.पुनः गणना या सुधारगलत पेंशन राशि, DA में त्रुटि या अन्य तकनीकी कारणों से उत्पन्न समस्या।
  • 3.पारिवारिक पेंशनपति/पत्नी या परिवार को पेंशन स्थानांतरित कराने में देरी।
  • 4.मेडिकल सुविधाएँस्वास्थ्य सेवा योजनाओं में नामांकन या रिफंड संबंधी समस्याएँ।
  • 5.पेंशन अद्यतन (Revision)वेतन आयोगों के अनुरूप संशोधन का अनुपालन।
  • 6.EPF और ग्रेच्युटी भुगतान में अड़चनजिन पेंशनर्स को सेवा समाप्ति लाभ नहीं मिले, उन्हें भी राहत मिलेगी।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

पेंशन अदालत में शामिल होने के इच्छुक पेंशनर पहले से अपना आवेदन भेज सकते हैं या अदालत के दिन मौके पर उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन में निम्न जानकारी आवश्यक होगी:

  • नाम, पदनाम, कर्मचारी कोड
  • सेवानिवृत्ति की तिथि
  • शिकायत का पूरा विवरण
  • संपर्क विवरण और दस्तावेजों की प्रतिलिपि
  • शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए अग्रिम दस्तावेजों की जांच और सत्यापन आवश्यक है।

बहुत से पेंशनर्स को अपनी समस्याओं के लिए महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं। अदालत में भाग लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए:

  • जलपान व्यवस्था
  • मेडिकल सहायता
  • व्हीलचेयर सुविधा
  • दस्तावेज स्कैनिंग और फोटोकॉपी की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

पूर्व मुख्य अभियंता (सेवानिवृत्त) आर.एन. श्रीवास्तव ने कहा कि "पेंशन अदालत हमारे जैसे बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। अगर हर विभाग ये पहल करे तो सरकारी सेवा से जुड़ी पेंशन समस्याएं काफी हद तक खत्म हो जाएंगी।"

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पिछली पेंशन अदालतों की सफलता

पिछले साल दिसंबर में आयोजित पेंशन अदालत में कुल 120 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिनमें से 90% का तत्काल समाधान हो गया था। पावर कॉरपोरेशन की इस पहल की विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशनर यूनियनों ने भी सराहना की थी।

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यूनियन और संगठनों की प्रतिक्रिया

पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन, विद्युत सेवा संघ, और पेंशन न्याय मंच जैसे संगठनों ने इस आयोजन का स्वागत किया है और अधिक से अधिक पेंशनर्स से इसमें भाग लेने की अपील की है।