
यूपी में चौकी इंचार्ज को अब हटाना आसान नहीं होगा। इसके लिए अब स्थापना बोर्ड का गठन कर दिया गया है। इसके अध्यक्ष डीसीपी होंगे, तो वहीं एडिशनल डीसीपी और एसीपी को सदस्य बनाया गया है। अब दरोगाओं को उनके मापदंड और दृढ़ता के आधार पर चौकी मिलेगी।
दरोगा का ट्रांसफर तभी होगा जब वह चौकी या थाने पर कम से कम 1 साल तक नौकरी की हो। इसके अलावा ट्रांसफर करने से पहले कोई ठोस वजह होनी चाहिए तभी ट्रांसफर होगा।
नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 58 वर्ष तय
पुलिस कमिश्नर ने बताया, “इसे लेकर सभी अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। जल्द ही यह नई व्यवस्था लागू की जाएगी।” उन्होंने कहा कि चौकी इंचार्ज की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 58 वर्ष तय की गई है। इससे अधिक आयु के एसआई इस पद के लिए चिन्हित नहीं होंगे।
पिछले तीन सालों में दरोगा की सत्यनिष्ठा से संबंधित प्रमाण पत्र को रोका नहीं गया हो। एक साल में गंभीर प्रकृति के दंड या प्रतिकूल प्रविष्टि न गई हो। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि चौकी प्रभारी की नियुक्ति केवल अनुमोदित सूची से ही किया जाना संभव होगा। अनुमोदित सूची हर माह के प्रथम सप्ताह में नए तथ्यों के साथ डीसीपी की अध्यक्षता में बनेगी।
Updated on:
20 Jan 2023 10:29 pm
Published on:
20 Jan 2023 10:28 pm
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