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प्रधानमंत्री वय वंदना योजना: निवेश करने पर मिलेंगे 1.1 लाख रुपये पेंशन, जानिये कैसे करें निवेश

Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana Scheme detail- उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को उनके बुढ़ापे में आर्थिक सहायता देने के लक्ष्य से सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana) की शुरुआत की है। योजना में निवेश करने वाला व्यक्ति सालाना 1,11,000 रुपये पेंशन पा सकता है।

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Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana

Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana

लखनऊ. Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana Scheme details. उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को उनके बुढ़ापे में आर्थिक सहायता देने के लक्ष्य से सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana) की शुरुआत की है। योजना में निवेश करने वाला व्यक्ति 1.1 लाख रुपये यानी कि सालाना 1,11,000 रुपये पेंशन पा सकता है। योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारी के इलाज की भी गारंटी होती है। लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं। पीएम वय वंदना योजना का लाभ लेने वाले की न्यूनतम उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की सीमा नहीं है।

एक व्यक्ति अधिकतम 15 लाख रुपए इस स्कीम में निवेश कर सकता है। इस योजना में पेंशन के लिए एक मुश्त राशि का निवेश करना होता है। लाभार्थी अपनी मर्जी अनुसार मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक पेंशन का विकल्प चुन कर निवेश कर सकते हैं। योजना में निवेश करने वाले को सालाना 1,11,000 रुपये की पेंशन मिलती है। वहीं मासिक पेंशन के लिए 9,250 रुपए, त्रैमासिक 27,750 रुपए और अर्धवार्षिक पेंशन 55,500 रुपए दी जाती है।

कैसे करें निवेश

पीएम वय वंदना योजना में निवेश की विस्तृत जानकारी के लिए 022-67819281 या 022-67819290 डायल किया जा सकता है। इसके अलावा टोल-फ्री नंबर – 1800-227-717 पर भी डायल कर निवेश की जानकारी जुटाई जा सकती है। इन नंबर्स पर कॉल कर निवेश संबंधित जानकारी ले कर निवेश कर सकते हैं।

जरूरी दस्तावेज

इस योजना में निवेश के लिए आवेदनकर्ता के पास पैन कार्ड की कॉपी, एड्रेस प्रूफ की कॉपी और बैंक पास बुक के पहले पेज की कॉपी होनी चाहिए।

सर्विस टैक्स में मिलती है छूट

इस योजना को सर्विस टैक्स (Service Tax) और जीएसटी (GST) से छूट दी गई है। सबसे खास बात कि किसी भी गंभीर बीमारी या जीवनसाथी के इलाज के लिए समय से पहले कभी भी पैसे जा सकते हैं।

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