Rahul Gandhi Lucknow MP MLA Court: लखनऊ में आज एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी बतौर आरोपी पेश होंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए बयान को लेकर मानहानि का केस दर्ज है। अदालत ने उन्हें समन जारी कर व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने को कहा था। कांग्रेस इसे राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है।
Rahul Gandhi MP MLA Court Bharat Jodo Yatra: लोकसभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज राजधानी लखनऊ में एक महत्वपूर्ण कानूनी कार्रवाई के तहत एमपी-एमएलए कोर्ट में बतौर आरोपी पेश होंगे। उन पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना को लेकर कथित रूप से मानहानिकारक बयान देने का आरोप है। अदालत ने उन्हें पूर्व में नोटिस जारी करते हुए बतौर आरोपी तलब किया था।
राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनके उस बयान से जुड़ा है जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में भारतीय सेना की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला वक्तव्य दिया, जो देश की रक्षा करने वाले जवानों का अपमान माना गया। इस बयान के बाद एक पूर्व सैनिक और सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। यह समन तब जारी किया गया जब कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि उनके खिलाफ पर्याप्त आधार मौजूद हैं। राहुल गांधी को आईपीसी की धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है, जिनमें मानहानि से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं।
राहुल गांधी मंगलवार लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और सुरक्षा दल मौजूद थे। लखनऊ पहुंचने के बाद वे सीधे गेस्ट हाउस गए, जहां पर उन्होंने वरिष्ठ वकीलों से सलाह-मशविरा किया। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस की कानूनी टीम ने पहले ही इस मामले में उनकी पैरवी की तैयारी कर ली थी।
कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है। पार्टी प्रवक्ता का कहना है कि राहुल गांधी का बयान तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है और उनका उद्देश्य भारतीय सेना का अपमान करना नहीं था, बल्कि सरकार की कार्यप्रणाली की आलोचना करना था।
यह मामला केवल कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी अहम माना जा रहा है। भाजपा और अन्य विपक्षी दलों के बीच इसको लेकर तीखी बयानबाजी हो रही है। भाजपा ने राहुल गांधी पर सेना और देश विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया है, वहीं कांग्रेस इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बता रही है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के अंतर्गत मानहानि एक दंडनीय अपराध है। यदि कोर्ट में आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो आरोपी को दो साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। हालांकि, यह अपराध जमानती है और कोर्ट में पेश होकर जमानत लेने की प्रक्रिया सामान्य रूप से होती है।
यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी को मानहानि या विवादास्पद बयान के मामले में अदालत में पेश होना पड़ा हो। इससे पहले भी उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हो चुके हैं, चाहे वह "मोदी सरनेम" वाला मामला हो, या सावरकर पर टिप्पणी। इससे साफ होता है कि उनके बयानों को लेकर न केवल राजनीतिक बल्कि कानूनी स्तर पर भी विपक्षी दल सक्रिय रहते हैं।
इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ी हुई है। एक वर्ग राहुल गांधी के समर्थन में खड़ा है और इसे सरकार की आलोचना को दबाने की कोशिश मान रहा है, वहीं दूसरा वर्ग इसे गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करार दे रहा है।
कोर्ट में आज की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की उपस्थिति दर्ज की जाएगी और फिर उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर प्रारंभिक सुनवाई होगी। इसके बाद कोर्ट यह तय करेगा कि मामला ट्रायल के लिए उपयुक्त है या नहीं। यदि ट्रायल तय होता है, तो राहुल गांधी को आगामी तारीखों में पेश होना होगा।
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