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राजधानी के शहरी इलाकों में धारा 144 लागू!

राजधानी लखनऊ में विधान सभा बजट सत्र 2017 को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। इसे सुरक्षा की दृष्टि से लागू किया गया है। 

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Shatrudhan Gupta

Jul 02, 2017

Section 144

Section 144

लखनऊ. राजधानी लखनऊ में विधान सभा बजट सत्र 2017 को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। इसे सुरक्षा की दृष्टि से लागू किया गया है। शहर में धारा 144 आगामी 29 अगस्त तक के लिए जिला प्रशासन ने लागू की है। दरअसल, एलआईयू की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार बजट सत्र के दौरान राजनीतिक दलों, संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन तेज होंगे। इससे माहौल बिगड़ सकता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन ने राजधानी के शहरी इलाकों में धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया है। प्रशासन ने विधान सभा बजट सत्र 2017 और रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश पुलिस विभाग को दिए हैं।


मालूम हो कि इस धारा को लागू करने के लिए जिलाधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं, जिस जगह यह धारा लगाई जाती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग इक_े नहीं हो सकते। इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों का भी ले जाना वर्जित होता है, जिस जगह धारा 144 लगी है। इसका उल्लंघन करने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा 107 या फिर धारा 151 के तहत की जा सकती है। इस धारा का उल्लंघन करने वाले आरोपी को एक साल कैद की भी सजा का प्रावधान है। हालांकि, यह एक जमानती अपराध है। इसमें तुरंत जमानत हो जाती है।

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मालूम हो कि भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्यवन के लिए मुख्य कानून दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (ष्टशस्रद्ग शद्घ ष्टह्म्द्बद्वद्बठ्ठड्डद्य क्कह्म्शष्द्गस्रह्वह्म्द्ग, 1973) है। यह कानून सन् 1973 में पारित हुआ था और इसे देश में एक अप्रैल 1974 को लागू किया गया। मालूम हो कि आजादी की सालगिरह 15 अगस्त व अगामी त्योहारों को देखते हुए शासन और प्रशासन ने अभी से सख्ती करना शुरू कर दिया है।