डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले 'गवर्नमेंट ब्लड बैंक पर नियम होगा लागू कहा कि इस योजना से खून की आवश्यकता वाले रोगियों की जान बचाने में मदद मिलेगी।'
State Blood Transfusion Council: जरूरतमंद मरीजों की जान बचाने के लिए स्वेच्छा से रक्तदान करने वाले लोगों को प्रदेश में किसी भी अस्पताल में जरूरत पड़ने पर बिना डोनर ब्लड उपलब्ध कराया जायेगा। स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल राज्य ने जारी किए निर्देश |
पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजकीय रक्त केंद्रों के लिए मान्य
आदेश में कहा गया हैं कि खून अब यूपी के किसी भी ब्लड बैंक से हासिल किया जा सकेगा। इसके लिए डोनर कार्ड ब्लड बैंक में दिखाना होगा। उसके आधार पर ब्लड बैंक आवश्यकता वाले रोगी के लिए खून जारी कर सकेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में यह योजना राजकीय रक्त केंद्रों के लिए मान्य होगा।
जान बचाने में मिलेगी मदद
दूसरे चरण में प्राइवेट व ट्रस्ट के ब्लड बैंकों को योजना से जोड़ा जायेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने योजना की सराहना की है। उन्होंने गंभीर रोगियों की जान बचाने में मिलेगी मदद, गवर्नमेंट ब्लड बैंक पर नियम होगा लागू कहा कि इस योजना से खून की आवश्यकता वाले रोगियों की जान बचाने में मदद मिलेगी।
डोनर कार्ड की होगी सुविधा
ब्लड डोनेशन के बाद ब्लड डोनर को डोनर कार्ड प्रदान किया जाता है। जिसे आवश्यकता पड़ने पर ब्लड बैंक में जमा करने पर रक्त मिलता है। कई बार संबंधित ब्लड बैंक में मरीज की जरूरत वाले ग्रुप का खून उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे में दूसरा ब्लड बैंक में वह डोनर कार्ड काम नहीं करता है। ऐसे में डोनर जुटाने का झंझट करना पड़ता है।