
Driving License
लखनऊ। Driving Licence बनवाने के लिए कुछ लोग आरटीओ के दफ्तर काटते रहते हैं तो कुछ बिचौलियों का सहारा लेते हैं। फिर भी तुरंत लाइसेंस मिल जाए ऐसा मुमकिन नहीं। वहीं अब मोटर वाहन संशोधित अधिनियम के एक सितंबर से लागू होने के बाद तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की बाढ़ सी आ गई है। ऐसे में आरटीओ दफ्तरों में अफसरों का काम तो बढ़ा ही है, आवेदनकर्ता भी भारी भीड़ देखकर हताश है। साथ ही एक परेशानी यह भी देखने को मिल रही है कि यदि आवेदनकर्ता के पास मौजूदा पते का दस्तावेज नहीं है तो वह ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना पा रहे था। फिलहाल सीधे-सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कानपुर रोड पर स्थित आरटीओ दफ्तर से Driving Licence बनवाने की वेटिंग 60 दिन की चल रही है। इसका मतलब यह है कि अगर आप आज आवेदन करते हैं, तो दो महीने बाद ही आपके बायोमीट्रिक टेस्ट देने की बारी आएगी। लेकिन अब जल्द Driving Licence पाने वालों के लिए एक सुविधा है।
ऐसे मिलेगा जल्द ही लाइसेंस-
उक्त पछड़े से बचना चाहते हैं और तुरंत ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) आप चाहते हैं को आवेदनकर्ता ट्रांस गोमती (Trasn Gomti) के देवा रोड (Deva Road) स्थित एआरटीओ कार्यालय (ARTO Office) में ऑनलाइन आवेदन कर के एक हफ्ते के अंदर ही बायोमीट्रिक (Biometric) प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। ऐसे आवेदकों को जल्द ही Driving Licence मिल जाएगा।
वर्तमान पते के डॉक्यूमेंट्स नहीं, फिर भी बनेगा लाईसेंस-
इस मामले में आपको अपने मूल निवास, मतलब आप जहां के रहने वाले हैं, वहां के डॉक्यूमेंट्स (Documents) के साथ आपको शपथ पत्र देना होगा, जिसपर जो भी पता लिखा होगा उसपर आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाएगा। और उसी पते को स्थाई मान लिया जाएगा। मान लीजिए आप दिल्ली एनसीआर के स्थाई निवासी हैं, लेकिन नौकरी या कारोबार की वजह से आप लखनऊ में रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके पते से साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंसबन जाए। तो एक सितम्बर के बाद अब यह मुमकिन है। उक्त प्रक्रिया का फॉलो करने की जरूरत हैं। इससे प्रदेश भर के आवेदक लाईसेंस बनवा सकेंगे।
ऑनलाइन हो सकेगा आवेदन-
ऐसे डीएल (DL) बनवाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसमें इस बात का ध्यान रखें कि जब आप आवेदन करें तो जहां के आप रहने वाले हैं उसे अस्थाई दिखाई, और वर्तमान में जहां आप रह रहे हैं, उसे स्थाई दिखाए। इस मामले में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) लखनऊ, संजय कुमार तिवारी (Sanjay Kumar Tiwari) ने बताया है कि ऑनलाइन आवेदन के दौरान आवेदक के शपथ पत्र पर जिस स्थायी पते का उल्लेख होगा वहीं मान्य होगा और उसी पते पर ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) डेलीवर किया जाएग। ऐसे में आवेदक वर्तमान में जहां पर निवास करते हैं, उसी स्थायी पते का उल्लेख करें। आनलाइन अप्लाई (Online Apply) करते वक्त त डीएल के शुल्क भी जमा करें। जिस दिन जिस समय आरटीओ (RTO) में बुलाया जाए, पहुंचे और डीएल के लिए बायोमीट्रिक टेस्ट दें।
Updated on:
14 Sept 2019 06:36 pm
Published on:
14 Sept 2019 06:09 pm
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