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Unlock 4: 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए आदेश, समारोह में शामिल होंगे ज्यादा लोग, बार व यात्रा के लिए भी Guidelines जारी

अभी तक बंद चल रही मेट्रो (Metro) व स्कूल-कॉलेज (School-College) को लेकर केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन (Guidelines) जारी की गई है।

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लखनऊ

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Abhishek Gupta

Aug 30, 2020

Unlock 4

Unlock 4

लखनऊ. मंगलवार 1 सिंतबर से अनलॉक का चौथा (Unlock 4) चरण शुरू हो रहा है। अभी तक बंद चल रही मेट्रो (Metro) व स्कूल-कॉलेज (School-College) को लेकर केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन (Guidelines) जारी की गई है। बीतें तीन अनलॉक में देखा गया है कि यूपी सरकार ने केंद्र सरकार की सभी गाइडलाइन को लागू किया है। ऐसा में अनलॉक 4 के लिए जारी की गई गाइडलाइन भी सरकार प्रदेश में लागू करेगी, इसकी पूरी संभावना है। पहले बेहद कम लोगों को ही सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति थी, लेकिन अब 100 लोगों के साथ इस तरह के कार्यक्रम हो सकेंगे। इनमें सोशल डिस्टेंसिग व मास्क हमेशा की तरह अनिवार्य होगा। मार्च महीने से बंद पड़े 'बार' भी खोले जा सकेंगे। स्कूल-कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, हालांकि स्कूल में शिक्षकों के परामर्श के अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्कूल जा सकते हैं। देश में कहीं भी जाने के लिए भी अलग से अनुमति प्राप्त नहीं करनी होगी। स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क, थिएटर व अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पहले की तरह अभी भी बंद रहेंगी। निम्न देखें गाईडलाइन्स-

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यह छात्र जा सकेंगे स्कूल-

30 सितंबर तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। मंत्रालय का कहना है कि 21 सिंतबर के बाद राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। वहीं निरुद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र-छात्राएं अपने शिक्षकों से गाइडेंस लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जा सकते हैं।

समारोह में 100 लोगों की अनुमति-

21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ हो सकते हैं। इन कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग व हाथ धोना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। शादी समारोह व अंतिम संस्कार को लेकर दिशानिर्देशों में अलग से जिक्र नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इनमें भी 100 लोगों के भाग लेने की इजाजत होगी। अभी तक शादी में 50 तो अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत थी।

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मेट्रो चलेगी-

अब तक बंद पड़ी मेट्रो को भी 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से चलने की इजाजत है। यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन लखनऊ में मेट्रो चलाने को लेकर पूरी तैयारियां कर चुका है। मेट्रो ट्रायल लगातार जारी है। यात्रियों व मेट्रो स्टॉफ को कोरोना से बचाने के लिए यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग होगी, उन्हें बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यात्रियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड होनी चाहिए।

कहीं भी जाने पर कोई रोक नहीं-

सितंबर से राज्‍य के अंदर व एक से दूसरे राज्‍य में आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगी। कहने का लब्बोलुआब यह है कि कोई भी देश में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है, उसे कोई परमिशन नहीं लेनी होगी।