
CM Yogi Adityanath File Photo
योगी सरकार ने बार लाइसेंस के नियम में बदलाव किए हैं। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिसमें से आबकारी विभाग के दो प्रस्ताव मंजूर हुए हैं। नए नियम के मुताबिक बार लाइसेंस के लिए प्रस्तावित परिसर का क्षेत्रफल कम से कम 200 वर्ग मीटर व न्यूनतम 40 व्यक्तियों को एक साथ बैठने की क्षमता होनी चाहिए। पहले लाइसेंस के लिए प्रस्तावित परिसर में पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान होने की अनिवार्यता थी। अब प्रस्तावित परिसर के 500 मीटर के अंतर्गत निजी व सार्वजनिक पार्किंग भी मान्य है। ऐसे ही किसी मॉल या कांप्लेक्स, जिसमें बार स्थित हो, की सामान्य पार्किंग सुविधाएं और वॉशरूम को बार की सुविधाओं के रूप में माने जाने का प्रविधान किया गया है।
आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा आपको एक बार लाइसेंस का आवेदन फार्म दिया जाएगा। इसके बाद उस फार्म को भरकर उसके साथ पूर्ण दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान-पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता संख्या आदि जमा करने होंगे।
7 दिन में लाइसेंस फीस का भुगतान
बार लाइसेंस स्वीकृत होने के सात दिन में आवेदक को लाइसेंस फीस का भुगतान करना होगा व 15 कार्य दिवस में प्रतिभूति धनराशि जमा करे। तय समय में लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि जमा न होने पर लाइसेंस निरस्त होगा। वहीं जिला स्तरीय बार समिति की ओर से की गई कार्यवाही पर मंडलायुक्त को अपील की जा सकती है।
निरस्त हो जाएगा लाइसेंस
बिक्री बढ़ाने के लिए शराब पीने की प्रतियोगिता या किसी लाइसेंसधारी को निर्गत की गयी शराब दूसरे बार के परिसर में मिलने पर पहली बार 25 हजार, दूसरी 50 हजार का जुर्माना लगेगा व तीसरी बार लाइसेंस निरस्त होगा।
Updated on:
10 May 2022 04:33 pm
Published on:
10 May 2022 04:26 pm
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