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कल एक मार्च से खुलेंगे कक्षा 1 से 5 तक के सभी स्कूल, यह 10 गाईडलाइन्स हुई जारी

कोरोना (Coronavirus) की छाया बच्चों पर न पड़े, इसलिए सरकार द्वारा जिला स्तर पर जरूरी गाइडलाइन्स भी जारी की गई है, जिन्हें अभिभावकों के लिए भी जानना बेहद जरूरी है।

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लखनऊ

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Abhishek Gupta

Feb 28, 2021

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प्रतीकात्मक फाेेेेेेेटो

लखनऊ. सोमवार एक मार्च से उत्तर प्रदेश में कक्षा एक से पांच तक के सभी स्कूल (Schools reopen) खुलने जा रहे हैं। करीब एक साल बाद खुलने जा रहे स्कूलों में नई व्यवस्था लागू की गई है। कोरोना (Coronavirus) की छाया बच्चों पर न पड़े, इसलिए सरकार द्वारा जिला स्तर पर जरूरी गाइडलाइन्स भी जारी की गई है, जिन्हें अभिभावकों के लिए भी जानना बेहद जरूरी है।

- कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ऑफलाइन कक्षाएं चलेगी, मतलब समस्त विद्यालयों में बच्चे स्वयं पहुंचेंगे।
- बच्चों की ऑलटरनेटिव क्लासेस चलेंगी। मतलब पहले दिन 50 फीसद बच्चों को बुलाया जाएगा‚ फिर अगले दिन शेष बचे 50 फीसद बच्चों को बुलाया जाएगा।
- जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या ज्यादा है‚ वहां दो पालियों में कक्षाएं चलेंगी। खेलकूद बिल्कुल नहीं होंगे‚ न ही किसी प्रकार के आयोजन होंगे, हालांकि परिषदीय स्कूलों में खेलकूद को छूट प्रदान की गई है।

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- बच्चों में छह फिट की दूरी होना अनिवार्य है व कक्षा में उनका मास्क पहनना भी जरूरी होगा।
- स्कूल में दाखिल होने से पहले बच्चों की बाहर गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग होगी।
- विद्यालय व उसके आस–पास स्वास्थ्य कर्मी‚ नर्स व डाक्टर की व्यवस्था होनी अनिवार्य है।
- स्कूल में क्लासरूम, शौचालय‚ दरवाजे‚ कुंड़ी‚ सीट आदि भी निरन्तर सैनिटाइज होंगी
- बच्चों के लिए पीने का साफ पानी उपलब्ध कराना होगा।

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- बच्चे पुस्तकें‚ कॉपी, पेन व अपना लंच बॉक्स किसी से भी शेयर न करें, इस बात का खास ध्यान रखना होगा।
- विद्यालयों में शिक्षकों व छात्रों की नियमित जांच होगी, इसमें यदि कोई करोना संदिग्ध हो तो उसे तत्काल आइसोलेट करना होगा।
- बाहरी वेंडरों को स्कूलों के अन्दर खाद्य सामग्री बेचने की इजाजत नहीं होगी।

- नए एडमिशन प्रोसेस के लिए केवल अभिभावक स्कूल आएंगे। बच्चों नहीं आएंगे।

- बच्चों के लिए चलने वाले रिक्शे‚ बसें आदि संसाधन के नियमित रूप से सैनिटाइज करना होगा।