
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 30 वर्ष की प्रैक्टिस पूरी करने वाले वकीलों को अधिवक्ता कल्याण निधि के तहत पांच लाख तक की आर्थिक मदद सरकार द्वारा दी जाएगी। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम अध्यादेश 2021 को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम में संशोधन कर सहायता राशि की रकम को डेढ़ लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया है। ऐसे में अब 30 वर्ष की प्रैक्टिस पूरी करने वाले वकीलों को सरकार की ओर से पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
आगामी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने वकीलों को तोहफा दिया है। सरकार ने अपने 2017 के विधानसभा चुनाव संकल्प पत्र में वादा किया था कि वकीलों को अधिवक्ता कल्याण निधि के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाया जाएगा। अपने वादे को पूरा करते हुए योगी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले अधिवक्ता कल्याण निधि को 1.5 लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया है। अधिवक्ता कल्याण निधि समिति में पंजीकृत अधिवक्ताओं में से 30 वर्ष की प्रैक्टिस पूरी कर चुके लगभग 5848 अधिवक्ताओं को पांच लाख की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के कारण मंत्री परिषद ने प्रस्तावित संशोधनों को अध्यादेश के माध्यम से लागू करने का निर्णय लिया है।
Published on:
11 Nov 2021 09:09 am
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