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क्वारंटाइन सेंटर के नियम में बदलाव, विदेश से आने वालों को उठाना पड़ेगा अपना खर्च

उत्तर प्रदेश सरकार ने क्वारंटाइन के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। बदलाव के तहत विदेश से उत्तर प्रदेश आने वाले नागरिकों को क्वारंटाइन का अपना खर्च खुद देना होगा

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क्वारंटाइन सेंटर के नियम में बदलाव, विदेश से आने वालों को उठाना पड़ेगा अपना खर्च

क्वारंटाइन सेंटर के नियम में बदलाव, विदेश से आने वालों को उठाना पड़ेगा अपना खर्च

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने क्वारंटाइन के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। बदलाव के तहत विदेश से उत्तर प्रदेश आने वाले नागरिकों को क्वारंटाइन (Quarantine) का अपना खर्च खुद देना होगा। नागरिकों को सात दिन का खर्चा खुद वहन करना होगा।

अपना खर्च खुद उखाएंगे विदेश से आने नागरिक

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि विदेशों से आने वाले व्यक्तियों के आगमन से पूर्व उनसे एक सहमति पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा। इसमें क्वारंटाइन के लिए निर्धारित 14 दिनों में से सात दिन संस्थागत क्वारंटाइन अपने खर्चे पर और सात दिन आइसोलेशन अपने घर पर स्वास्थ्य की स्व निगरानी में रहने के दिशा-निर्देश हैं।

आदेश में ये भी कहा गया है कि केवल विशेष परिस्थितियों में 14 दिन होम क्वारंटाइन की अनुमति मिलेगी। विदेश से आने वाले किसी व्यक्ति के परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई बीमार पड़ जाता है या फिर घर में कोई गर्भवती है या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ माता-पिता के होने पर यह अनुमति दी जाएगी। सरकार ने कहा है कि ऐसे मामलों में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना भी अनिवार्य होगा।

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