प्रमुख सचिव ने बताया कि सत्र 2017-18 में संस्थान को पूर्ण रूप से बन्द करने की इच्छुक संस्था को 31 जनवरी, 2017 तक आवेदन करना होगा। आवेदन पर शासन एवं विश्वविद्यालय की अनापत्ति के उपरान्त पूर्ण बन्दी की अनुमति प्राप्त करनी होगी। संस्था को अपने आवेदन में संस्था एवं छात्रों का पूर्ण विवरण देना होगा। इसमें ब्रान्चवार प्रवेशित छात्रों की संस्था (छात्रों की श्रेणी एवं छात्रवृत्ति सहित), छात्रों की वार्षिक ट्यूशन फीस एवं अन्य लिया जाने वाला शुल्क आदि, शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ की देनदारियां, संस्था के विरूद्ध लम्बित कोर्ट केसेज आदि का विवरण शामिल होगा।