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शराब पीने वालों के लिये बड़ी खबर, यूपी में 21 साल से कम उम्र वालों को नहीं मिलेगी शराब-बीयर, जानिये कौन कितनी खरीद सकता है

  21 साल से कम उम्र वालों को शराब बेचने पर तीन साल की सजा और जुर्माना तय सीमा से अधिक शराब या बीयर रखने के लिये लेना होगा लाइसेंस

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illicit liquor

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. शराब के शौकीनों के लिये बड़ी खबर है। यूपी में अब शराब खरीदने के लिये उम्र तय कर दी गई है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 21 साल से कम उम्र के लोगों को शराब और बीयर नहीं मिलेगी। अगर कोई इस नियम की अवहेलना करते हुए 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को शराब या बीयर बेचता है तो ऐसा करने वाले को सजा के साथ ही उसपर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा लोगों के लिये भी फुटकर में शराब खरीद की सीमा तय कर दी गई है। यानि सरकार की तय फुटकर सीमा से अधिक शराब या बीयर की खरीद और अपने पास रखने के लिये भी लाइसेंस लेना होगा। एक अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष से इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा।


अपर मुख्य सचिव आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश संजय आर भूसारेड्डी ने स्पष्ट किया है कि यूपी में अब किसी को भी तय सीमा से अधिक शराब या बीयर की फुटकर बिक्री नहीं की जा सकेगी। कोई भी निर्धारित सीमा से अधिक शराब रख भी नहीं सकेगा। तय सीमा तक शराब की बिक्री भी 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति काे नहीं की जा सकेगी।


ये है शराब की तय सीमा


आबकारी विभाग की ओर से जारी की गई योगी सरकार की नई गाइड लाइन को लेकर अधिसूचना बीते पांच मार्च को ही जारी की जा चुकी है। गाइड लाइन का उल्लंघन करना अपराध माना जाएगा और ऐसा करने वाले के खिलाफ संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम- 1910 की धारा 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत तीन साल की जेल और तय की गई मात्रा से ज्यादा खरीदी गई शराब में शामिल एक्साइज ड्यूटी का 10 गुना तक या फिर 2000 रुपये में से जो अधिक हो, अर्थदण्ड के रूप में वसूला जाएगा। आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।


ये होगी लाइसेंस फीस

होम लाइसेंस लेने के लिये सालाना 12,000 रुपये लाइसेंस फीस अदा करनी होगी और जमानत राशि 51,000 रुपये होगी। इसे वैयक्तिक होम लाइसेंस कहा जाएगा। एक व्यक्ति अपने मूल निवास के लिये केवल ऐसा केवल एक लाइसेंस ले सकेगा। यह फार्म हाउस या गेस्ट हाउस के लिये अनुमन्य नहीं होगा। वही आवेदक इसके लिये पात्र होंगे जो पांच साल से आयकरदाता हों। उन्हें विगत पांच सालों के इनकम टैक्स रिटर्न की सेल्फ अटेस्टेड काॅपी भी लगानी अनिवार्य होगी। वैयक्तिक होम लाइसेंस परिसर में परिवार के सदस्‍य, रिश्‍तेदार, परिवार के अतिथि एवं मित्र जो 21 वर्ष से कम के न हों, द्वारा वैयक्तिक होम लाइसेंसी को किसी प्रकार का कैश अथवा काइन्‍ड अथवा दोनों में, भुगतान किए बगैर लाइसेंसी की सहमति से मदिरा पान कर सकेंगे।