प्रदेश वासियों को घर के बहार गाडी खड़ी करने पर देना होगा चार्ज

नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों के लिये बनाई गई नई पार्किंग नीति के तहत शहर में आवासीय और व्यावसायिक भवनों के बाहर खड़े होने वाले वाहनों से शुल्क वसूलने का प्रावधान रखा गया है।

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Jul 20, 2016
car parking
लखनऊ। अगर आप भी घर के बहार या कॉलोनी की रोड पर गाडी खड़ी करते
है तो अब आपको इसके लिए चार्ज देना होगा। सार्वजनिक स्थलों, घरों और
दुकानों के बाहर अपने निजी वाहन खड़े करने पर
नगर निगम शुल्क वसूलने की योजना बना रहा है। निगम अधिकारी इस नियम को
लागू करने के प्रयासों में लगे है। नई
पार्किग की इस नीति को शासन स्तर पर आपत्तियों के निस्तारण के बाद इसे
लागू करने की
तैयारी चल रही है।

नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों के लिये बनाई गई नई पार्किंग नीति के तहत शहर में आवासीय और व्यावसायिक भवनों के बाहर खड़े होने
वाले वाहनों से शुल्क वसूलने का प्रावधान रखा गया है।

नई नीति में
पार्किग स्थल भी बनाए जाएंगे। सभी सार्वजनिक, व्यावसायिक और अन्य भवनों में
भी पार्किंग स्थल बना उचित पार्किंग व्यवस्था की जाएगी। इस नियमावली से
पार्किंग स्थलों की मरम्मत और
वहां लोगों को राहत देने वाली सुविधायें भी शुरू होंगी।

इसके साथ
ही जिन स्थानों पर पार्किंग नहीं बनी है उन स्थानों पर पार्किग की जगह
चिन्हित की जाएगी। नए नियमों के तहत लोग वाहन वहीं खड़े कर सकेंगे जिन्हे
प्रशासन चिन्हित करेगा। अन्य स्थानों पर पार्किग प्रतिबंधित रहेगी जहां खड़ी
गाड़ियों पर कार्रवाही करने का अधिकार प्रशासन के पास होगा।

बहरहाल
यह नीति कितनी फायदेमंद होगी यह एक बड़ा सवाल है। दरअसल लोगों का कहना है
कि वह जब हाउस टैक्स और रोड टैक्स दोनों देते है तो वह अपने घर के बहार
गाडी खड़ी करने पर चार्ज क्यों दे। साथ ही निगम मौजूदा समय में हाउस टैक्स
और वाटर टैक्स तक निगम पूर्णतः वसूल नहीं पा रहा है। ऐसे में एक नए चार्ज
का भोज निगम कैसे उठा पाएगा यह एक बड़ा सवाल है।
Published on:
20 Jul 2016 04:05 pm
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