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UP Teachers Transfer: अंतरजनपदीय तबादले 2025: 1 अप्रैल से पंजीकरण शुरू, 15 मई को जारी होंगे आदेश

UP Basic Education: उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादलों की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होगी। ऑनलाइन पंजीकरण 11 अप्रैल तक चलेगा, और 15 मई को स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे। शिक्षकों को गर्मी की छुट्टियों में कार्यमुक्त किया जाएगा। तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल किया गया है।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Mar 07, 2025

शिक्षकों की पारदर्शी स्थानांतरण प्रक्रिया, गर्मी की छुट्टियों में कार्यमुक्त होंगे शिक्षक

शिक्षकों की पारदर्शी स्थानांतरण प्रक्रिया, गर्मी की छुट्टियों में कार्यमुक्त होंगे शिक्षक

UP Teachers Transfer 2025 : उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादलों को लेकर शिक्षा विभाग ने विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस योजना के तहत 1 अप्रैल से 11 अप्रैल, 2025 तक पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और 15 मई, 2025 को तबादला आदेश जारी किए जाएंगे। हालांकि, शिक्षकों को गर्मी की छुट्टियों में ही कार्यमुक्त किया जाएगा ताकि पढ़ाई पर कोई असर न पड़े।

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ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया (Teacher Transfer Policy)

बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इच्छुक शिक्षक 1 से 11 अप्रैल, 2025 के बीच ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद, 15 अप्रैल तक शिक्षकों को आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेकर बीएसए (Basic Shiksha Adhikari) कार्यालय में जमा करना होगा।

इसके बाद, बीएसए कार्यालय द्वारा 20 अप्रैल, 2025 तक सत्यापन किया जाएगा, जिसमें शिक्षकों की सेवा पुस्तिका, अनुभव प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच होगी। सत्यापन प्रक्रिया में यह भी देखा जाएगा कि शिक्षक के खिलाफ कोई लंबित जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई तो नहीं चल रही है।

तबादलों के लिए बनाई गई समिति

शिक्षकों के तबादले के लिए जिला स्तर पर एक समिति गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता सीडीओ (मुख्य विकास अधिकारी) करेंगे। इस समिति में डायट प्राचार्य, वित्त एवं लेखाधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे, जबकि बीएसए को सदस्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। यह समिति 20 से 25 अप्रैल, 2025 के बीच बैठक करके अंतिम सूची तैयार करेगी।

तबादले के मानक और वरिष्ठता का निर्धारण

नई नीति के तहत, एवजी (Mutual) आधार पर तबादला चाहने वाले शिक्षक दूसरे जिले में स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता सूची में सबसे नीचे रखे जाएंगे। इससे वरिष्ठता को लेकर कोई विवाद नहीं होगा। इसके अलावा, तबादलों के लिए तय मानकों के अनुसार, वे शिक्षक ही आवेदन कर सकते हैं, जिनका कम से कम 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो चुका हो। विशेष परिस्थितियों में दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा या गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी।

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लाइव ट्रैकिंग और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयास

शिक्षकों के तबादले में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग ने डिजिटल प्रणाली को अपनाया है। आवेदन की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होगी। साथ ही, तबादले की प्रक्रिया QR कोड आधारित ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ी जाएगी, जिससे शिक्षकों को अपनी आवेदन स्थिति की जानकारी वास्तविक समय में मिल सके।

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तबादलों में निष्पक्षता, शिकायतों का मिलेगा समाधान

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस बार तबादला प्रक्रिया में कोई अनियमितता न हो, इसके लिए पूरा रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। यदि किसी शिक्षक को आवेदन प्रक्रिया में कोई समस्या होती है, तो वह विशेष शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है।