थानेदार अब अपने क्षेत्र के किसी भी होटल में घरौंदा नहीं बना सकेंगे। उन्हें रात में अपने क्षेत्र में ही रुकना होगा। इसके लिए चाहे वह सरकारी आवास का इस्तेमाल करें या फिर किराए पर मकान लेकर रहें, मगर अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से यह निर्देश पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के लिए किए गए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर शासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।