
सीएम योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के जरिए राज्य भर में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना का मकसद है युवा अपने पैरों पर खड़े हो सके।
बता दें, इस योजना के तहत राज्य सरकार 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इससे बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार के लिए वित्तीय सहायता मिल सके। युवा स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत योग्य युवाओं को कम ब्याज दर पर लोन लेने सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में उन बेरोजगार युवाओं को लाभ दिया जा रहा है, जो शिक्षित हो और खुद का व्यवसाय खोलने के इच्छुक रहते है। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की जानकारी उपायुक्त उद्योग चंद्रभान सिंह ने दी है।
25 प्रतिशत सब्सिडी भी दी जाती है
उन्होंने बताया, “योजनांतर्गत निर्माण इकाई हेतु अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रुपए और सर्विस इकाई हेतु योजना लागत 10 लाख रुपए है। योजना लागत का 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदक प्रदेश के जनपद का स्थाई निवासी हो। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष होनी चाहिए।”
इस योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों आवेदन ऑनलाइन करना होता है। ऑनलाइन आवेदन https/moment.up.gov.in की वेबसाइट पर किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में बने कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केन्द्र में कर सकते हैं।
जानिए आवेदन के लिए कौन-सा डॉक्यूमेंट है जरूरी
इस योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं के पास आधार कार्ड, फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शिक्षा प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर मैटर पर लिखा होना चाहिए। इसके पहले किसी तरह का ऋण नहीं लिया हो और बैंक में डिफाल्टर न ठहरा हो।
इसके बाद युवाओं के पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आइडेंटिटी कार्ड, शैक्षिक योग्यता के सर्टिफिकेट्स, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, मोबाइल नंबर होना बेहद जरूरी है। इन सभी औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ युवाओं को मिल सकता है।
Updated on:
09 Mar 2023 09:18 pm
Published on:
09 Mar 2023 09:17 pm
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