
एक से ज्यादा की शादी की तो यूपी में नहीं बन पाएंगे दारोगा, मुसलमानों को छूट, जानें- योगी कैबिनेट के 10 बड़े फैसले
लखनऊ. अगर दारोगा बनने का ख्वाब संजोये हैं तो ये खबर आपके लिये जरूरी है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने यूपी उप निरीक्षक और निरीक्षण नागरिक पुलिस सेवा नियमावली में चतुर्थ संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही अब एक से ज्यादा शादी करने वाले सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिये आवेदन नहीं कर पायेंगे। हालांकिं, मुसलमानों को इस नियम से छूट मिलेगी। इसके लिए नियमावली के नियम-12 में संशोधन किया गया है।
कैबिनेट की बैठक में नियम 12 के अलावा नियम 16 की नियमावली में संशोधन नई नियमावली की मंजूरी मिल गई है। नियम 16 में संशोधन के जरिए तय किया गया है कि अब नियुक्ति प्राधिकारी आरक्षण के साथ ही सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के पदों की संख्या तय करेंगे। विभागाध्यक्ष परीक्षण के बाद सरकार विभाग के जरिये पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नित बोर्ड को इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के खाली पदों की संख्या का विज्ञापन जारी करेंगे। कैबिनेट बैठक में ये भी तय हुआ कि अब पुलिस विभाग में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग वैकेंसी नहीं निकलेंगी।
मदरसों में अब हिंदी-अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई
योगी कैबिनेट की बैठक में राज्य मदरसा बोर्ड के प्रस्ताव (उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन और सेवा नियमावली 2016) को भी मंजूरी मिल गई है। इसके तहत अब मदरसों के पाठ्यक्रम में दीनियत के अलावा एनसीइआरटी की किताबें शामिल होंगी। मदरसों में भी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और सामाजिक विज्ञान की किताबें हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध कराई जाएंगी।
यूपी कैबिनेट के 10 बड़े फैसले
1- मदरसों में NCERTपाठ्यक्रम से पढ़ाई को मंजूरी
2- एटा-मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव
3- संस्कृति स्कूल की मान्यता के लिए जमीन हस्तांतरण को मंजूरी
4- पीएनजी के लिए भूमिगत पाइप बिछाने की नीति को मंजूरी
5- यूपी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड-2018 को मंजूरी
6- अयोध्या में 220 केवी का ट्रांसमिशन उपकेंद्र बनाने को मंजूरी
7- ग्रामीण क्षेत्रों में राशन दुकान पर ई पॉल मशीनें लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी
8- हरिद्वार में यूपी पर्यटन विभाग बनाएगा 100 कमरों का होटल
9- यूपी उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा नियमावली में चतुर्थ संशोधन को मंजूरी
10- पाठ्य पुस्तक प्रकाशन के ठेकेदारों को 25 लाख रुपये के बिल पर 75% भुगतान करने को मंजूरी
Published on:
23 May 2018 02:18 pm
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