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CG Crime: दो साल पहले हुए मर्डर का खुलासा, शिशुपाल पर्वत पर हुई थी हत्या, 4 पर जुर्म दर्ज

CG Crime: शव का सिर बुरी तरह कुचला हुआ था। जिससे मृतक की तत्काल पहचान संभव नहीं हो सकी। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की।

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CG Crime: दो साल पहले हुए मर्डर का खुलासा, शिशुपाल पर्वत पर हुई थी हत्या, 4 पर जुर्म दर्ज

CG Crime: दो वर्ष पूर्व शिशुपाल पर्वत में मिली एक अज्ञात लाश के रहस्य से आखिरकार पर्दा उठ गया है। विस्तृत जांच और जुटाए गए प्रमाणों के आधार पर पुलिस ने चार आरोपियों के विरूद्ध हत्या और साक्ष्य छुपाने का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

यह मामला 15 जुलाई 2023 में सामने आया था, जब अमलीपदर के ग्रामीणों ने जंगल में लकड़ी बीनने के दौरान एक युवक का क्षत-विक्षत शव काशी पठार झरना इलाके में पत्थरों के बीच देखा था। बलौदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों व स्वीपर की मदद से शव को बाहर निकाला। शव का सिर बुरी तरह कुचला हुआ था। जिससे मृतक की तत्काल पहचान संभव नहीं हो सकी। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान गुम इंसान के प्रकरणों से मिलान करने पर मृतक की पहचान ओमकेश्वर सिदार (22) बुटीपाली, थाना बसना जिला महासमुंद के रूप में हुई।

यह पहचान उसके पिता दौलतराम सिदार और परिजनों ने की। मामले में नया मोड़ तब आया, जब मृतक के छोटे भाई अमित सिदार ने पुलिस को बताया कि उसे अजय साहू द्वारा भेजे गए एक फोन रिकॉर्डिंग में यह बात सामने आई है कि ओमकेश्वर अपने परिचित मनहरण साहू, अनिल पटेल, संजय साहू और हेमकुमार साहू के साथ शिशुपाल पर्वत पिकनिक मनाने गया था, जहां उसके साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने चारों संदिग्धों को तलब कर पूछताछ की। मनहरण साहू ने स्वीकार किया कि मृतक का उसकी बहन से प्रेम संबंध था, जिसके कारण पिकनिक के दौरान विवाद हुआ।

विवाद इतना बढ़ा कि नहाने के दौरान गुस्से में उसने ओमकेश्वर को झरने से नीचे धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद अनिल पटेल, संजय साहू और हेमकुमार साहू ने घटना को छिपाने की कोशिश की और किसी को भी कुछ न बताने पर सहमति जताई। सभी परिस्थिति जन्य साक्ष्यों, फोन रिकॉर्डिंग और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने आरोपियों मनहरण साहू पिता जीतराम साहू, अनिल पटेल पिता तुरियाराम पटेल, संजय साहू पिता एस कुमार साहू, हेमकुमार साहू पिता जीतराम साहू के विरुद्ध बलौदा थाने में धारा 302, 201, 34 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें विवेचना में लिया है। पुलिस अब मामले से जुड़े तकनीकी साक्ष्यों और घटनास्थल के विश्लेषण पर भी काम कर रही है।