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MRP से ज्यादा कीमत पर सामान बेचने पर सरकार सख्त, 2 साल की होगी जेल

MRP से ज्यादा कीमत पर सामान बेचने पर अब अधिक सजा का प्रावधान किया जा रहा है।

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Ministry of consumer affairs

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नई दिल्ली। देश के अलग-अलग हिस्सों में MRP से ज्यादा कीमत पर सामान बेचने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए केंद्र की मोदी सरकार अब सख्ती बरतने के मूड में आ गई है। ऐसे मामलों में सख्ती बरते हुए केंद्र सरकार ने मौजूदा कानून में बदलाव का फैसला किया है। इसके लिए उपभोक्ता मंत्रालय एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार MRP से ज्यादा कीमत लेने के मामले में अब सरकार सजा बढ़ाने पर विचार कर रही है। बदलाव के बाद यह सजा 2 साल की जेल के साथ पांच लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। सूत्रों के अनुसार उपभोक्ता मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि इन मामलों में अभी सजा और जुर्माने के प्रावधान काफी कम हैं।

सलाहकार समिति की बैठक में उठा था मुद्दा
सूत्रों के अनुसार पिछले महीने उपभोक्ता मंत्रालय की बैठक में MRP से ज्यादा कीमत वसूलने का मुद्दा उठा था। तब इस बैठक में ऐसे मामलों पर काबू पाने के लिए सजा और जुर्माने में वृद्धि करने पर सहमति बन गई थी। इसके बाद ही मंत्रालय की ओर से सजा में बदलाव के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ‘लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट’ की धारा-36 में संशोधन किया जाएगा।

अभी ये है सजा का प्रावधान
MRP से ज्यादा कीमत वसूलने के मामले में अभी पहली गलती पर 25000 हजार रुपए, दूसरी गलती पर 50 हजार रुपए और तीसरी गलती पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। नए प्रस्ताव में इनमें बदलाव किया जा रहा है। नए प्रस्ताव के अनुसार पहली गलती पर एक लाख रुपए, दूसरी गलती पर 2.5 लाख रुपए और तीसरे गलती पर 5 लाख रुपए जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा अभी MRP से ज्यादा कीमत वसूलने पर अधिकतम 1 साल तक की सजा होती है। अब इस बढ़ाकर 1 साल, डेढ़ साल और 2 साल तक करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।