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कल से बदल जाएंगे बैंकिंग, जीएसटी समेत ये नियम, जानिए क्या

इन बदलावों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जीएसटी, टेलिकॉम सेक्टर और टोल प्लाजा से जुड़े नियम शामिल हैं।

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नई दिल्ली। आम आदमी के लिए 1 अक्टूबर से कई चीजें बदलने वाली हैं। ये सारे बदलाव हमारे-आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए हैं। इन बदलावों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जीएसटी, टेलिकॉम सेक्टर और टोल प्लाजा से जुड़े नियम शामिल हैं। 1 अक्टूबर से हर सामान नई एमआरपी पर मिलना था, जिसे बढ़ाकर दिसंबर तक कर दिया है। वहीं एसबीआई की न्यूनतम अकाउंट बैलेंस लिमिट कम हो जाएगी। खाता बंद कराने पर भी कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। हम आपको नीचे बता रहें है कि कौन से नियम कल से बदल जाएंगे।


नए एमआरपी पर मिलेगी राहत

1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने कारोबारियों को 30 सितंबर तक पुराने सामान पर नई एमआरपी का स्टिकर लगाकर बेचने की सुविधा दी थी। लेकिन सरकार ने शुक्रवार को इस डेडलाइन को बढ़ाकर ३१ दिसंबर कर दिया है।


खाता बंद करने के लिए चार्ज नहीं

अगर एसबीआई में आपका खाता है और आप इसे बंद करवाना चाहते हैं, तो 1 अक्टूबर से इसके लिए आप से कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा। हालांकि यह सुविधा खाता खोलने के 14 दिन तक और 1 साल बाद खाता बंद करने पर मिलेगी। 14 दिन के बाद और 1 साल से पहले बंद करने पर 500 रुपए और जीएसटी लगेगा ।


न्यूनतम बैलेंस लिमिट

एसबीआई ने न्यूनतम खाता बैलेंस के नियमों में बदलाव किया है। मेट्रो सेंटर्स में यह न्यूनतम खाता बैलेंस की लिमिट 5000 रुपए से घटकर 3000 हो जाएगी। पेनल्टी भी कम कर दी गई है।


सहयोगी के चेक नहीं लेगा एसबीआई

एसबीआई के साथ विलय हुए बैंकों और भारतीय महिला बैंक के पुराने आईएफएससी वाले चेक नहीं लेगा। एसबीआई अपने ग्राहकों से नया चेक इश्यू करवाने के लिए पहले ेेसे ही बता दिया है।


कॉल रेट कम हो सकता है

ट्राई ने इंटरकनेक्शन यूजेस चार्ज में 50त्न से ज्यादा कटौती करने का फैसला लिया है। इसके बाद मोबाइल टर्मिनेशन चार्ज 14 पैसे प्रति मिनट से घटकर 6 पैसे प्रति मिनट हो जाएगा है।