
Shri Krishna Janmabhoomi Case: सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को यह बताने को कहा है कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में क्या वो सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दे सकते हैं। मुस्लिम पक्ष ने मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है।
श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बार फिर झटका लगा है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष पर सीधे सवाल दाग दिया है। मुस्लिम पक्ष को कोर्ट ने बताने को कहा कि क्या वो हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दे सकते हैं। दरअसल, इस बात को लेकर एतराज जताया गया था कि मुस्लिम पक्ष की ओर से सिंगल बेंच के आदेश को डिवीजन बेंच बिना चुनौती दिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया गया है।
मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को नवंबर तक के लिए टाल दिया गया है। अब मुस्लिम पक्ष को अगली सुनवाई में कोर्ट को बताना होगा कि क्या वो हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने चुनौती देंगे या नहीं। अभी तक हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है।
आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस आदेश में हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की तरफ से दायर मुकदमों को सुनवाई के लायक माना था।
Published on:
17 Sept 2024 03:51 pm
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