
Abbas ansari, Pc: Patrika
Abbas Ansari News: उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में उन्हें नियमित जमानत प्रदान कर दी है। यह जमानत कुछ शर्तों के साथ दी गई है, जिनका पालन करना विधायक के लिए अनिवार्य होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब्बास अंसारी को उन सभी नियमों और शर्तों का पालन करना होगा, जो पहले उन्हें अंतरिम जमानत के दौरान निर्धारित की गई थीं। अदालत के आदेश के बाद अब उन्हें उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर जाने की भी अनुमति मिल गई है, हालांकि इसके लिए पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।
अदालत ने निर्देश दिया है कि प्रदेश से बाहर यात्रा करने से पहले विधायक को ट्रायल कोर्ट और संबंधित पुलिस को इसकी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही उन्हें अपना मोबाइल नंबर, यात्रा का विवरण और ठहरने का स्थान भी साझा करना होगा। इन औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही बाहर जाने की अनुमति मान्य होगी।
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह निर्णय सुनाया। अब्बास अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और निजाम पाशा ने अदालत में दलीलें पेश कीं।
नियमित जमानत मिलने के बाद इसे अब्बास अंसारी के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस फैसले से उनकी राजनीतिक और व्यक्तिगत स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
Updated on:
13 Jan 2026 08:42 pm
Published on:
13 Jan 2026 08:41 pm

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