सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमे उन्होंने मुख्तार अंसारी को जहर दे कर मरने का आरोप लगाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमे उन्होंने मुख्तार अंसारी को जहर दे कर मरने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि ये आरोप पूरी तरह निराधार है।
गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और मांग की थी कि जेल में मुख्तार अंसारी की मौत के लिए एफआईआर दर्ज कराया जाए साथ ही मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए।
पिछली सुनवाई में उमर अंसारी की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायायिक जांच हुई थी मगर उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को न्यायिक जांच की रिपोर्ट मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को देने का आदेश दिया था।
आपको बता दें कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की 28 मार्च 2024 को जेल में ही मृत्यु हो गई थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट फेल्योर बताया गया था। जबकि मुख्तार अंसारी के परिजनों ने जेल में जहर दे कर मरने का आरोप लगाया था।