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मंडलायुक्त ने इन्हें दी चेतावनी तो खिल गए गन्ना किसानों के चेहरे

मंडलायुक्त डा. प्रभात कुमार ने कहा- समय से पहले बंद हुई मिलें, तो खेत में खड़े गन्ने का मूल्य देंगी मिलें  
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मेरठ

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Sanjay Kumar Sharma

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Updated: 22 Apr 2018, 12:39 AM IST

meerut

मेरठ। चीनी मिलों द्वारा गन्ना न लेने से परेशान किसानों के लिए खुशखबरी, अब चीनी मिलें खेत में खड़ा गन्ना लेने से मना नहीं कर सकती हैं। मंडलायुक्त की इस चेतावनी से गन्ना किसानों के चेहरे खिल गए हैं।

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उच्च न्यायालय ने दिए थे निर्देश

वर्ष 2015 में एक पीआईएल यचिका के सन्दर्भ में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश मंडलायुक्त डा. प्रभात कुमार द्वारा दिए गए हैं। आदेश के अनुसार ऐसी चीनी मिलें जो उन्हें आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध गन्ने की बिना पेराई किए बिना ही अनाधिकृत रूप से क्रय केन्द्रों को बंद कर देती है या बन्द हो जाती है, तो उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही चीनी मिल द्वारा छोड़े गए समस्त अवशेष खड़े गन्ने के गन्ना मूल्य की देयता भी उसी चीनी मिल पर निर्धारित की जाएगी।

मंडलायुक्त ने यह निर्देश दिए

मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि कोई भी चीनी मिल पेराई सत्र 2017-18 को तब तक समाप्त करने की घोषणा नहीं करेगी, जब तक की मिल को आवंटित समस्त क्षेत्र के कृषकों का पेराई योग्य गन्ना समाप्त न हो जाए, यदि किसी चीनी मिल द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो चीनी मिल के विरूद्ध कठोर कार्रवार्इ की जाएगी। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश व गन्ना आयुक्त उप्र के द्वारा निर्देशों के अनुक्रम में आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि समस्त क्रय केन्द्रों पर प्रतिदिन तौल कार्य कराया जाए तथा किसी भी क्रय केन्द्र को संबंधित सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति व जिला गन्ना अधिकारी से प्रामण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही बंद कराए।

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मिल मालिकों को दी यह चेतावनी

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए है कि यदि स्वेच्छाचारी एवं मनमाने ढंग से प्रतिस्थापित विधिक व्यवस्था के प्रतिकूल जाकर किसी भी क्रय केन्द्र चीनी मिल का संचालन बंद किया जाता है तो सम्बंधित क्रय केन्द्र/चीनी मिल को सत्र 2017-18 अवशेष सम्पूर्ण पेराई योग्य खड़े गन्ने के गन्ना मूल्य की देयता के मिल व क्रय केन्द्र के विरूद्ध कठोरतम दण्डात्मक विधिक कार्रवार्इ की जाएगी।

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