
तीन तलाक को लेकर यहां हुआ पहला मुकदमा दर्ज, पुलिस की कार्रवार्इ सुनकर चौंक जाएंगे
मेरठ। मुस्लिम महिला (अधिकार एवं विवाह संरक्षण) अध्यादेश 2018 की नए साल में नर्इ शुरुआत हुर्इ है। मेरठ जोन में इस नए कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। मेरठ की बेटी की शादी तीन साल पहले खुर्जा के व्यापारी से हुर्इ थी। पति के खिलाफ पत्नी की आेर से दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके बाद पति ने पुरानी तारीख का तलाकनामा बनवाकर पत्नी को भेज दिया था। अब इस मामले में मेरठ के लिसाड़ी गेट थाने में लड़की पक्ष की आेर से मुकदमा दर्ज कराया गया है।
यह है पूरा मामला
पुलिस के अनुसार उंचा सद्दीक नगर निवासी मोहम्मद शमीम ने लिसाड़ी गेट थाने में तहरीर दी है कि उसकी बहन का निकाह तीन साल पहले खुर्जा निवासी आबिद के साथ हुआ था। आबिद का पाॅटरी का बिजनेस है। भार्इ ने तहरीर मेंं आरोप लगाया कि निकाह के बाद से ही आबिद उसकी बहन का उत्पीड़न करने लगा। इसके कारण आबिद के खिलाफ लिसाड़ी गेट थाने में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया गया था। सितंबर 2018 में आबिद ने पुरानी तारीख का तलाकनामा बनाकर भेज दिया था। आरोप है कि पति आबिद ने शरीयत का हवाला देकर उसकी बहन से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म करने की जानकारी दी। भार्इ मोहम्मद शमीम का आरोप है कि आबिद ने पुरानी तारीख का तलाकनामा बनवाया है।
सिर्फ नामजद, गिरफ्तारी नहीं
सीआे दिनेश शुक्ला ने कहा कि पत्नी पक्ष की आेर से पति अाबिद पर मुस्लिम महिला (अधिकार एवं विवाह संरक्षण) अध्यादेश 2018 का हवाला देते हुए कार्रवार्इ की मांग की है। धारा-4 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं एक तरफ तो नए साल पर इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज पुलिस ने कर लिया है, लेकिन कार्रवार्इ के नाम पर पुलिस ने कुछ नहीं किया है। पुलिस ने पति को नामजद तो कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की है।
Published on:
02 Jan 2019 09:08 am
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